Goods Exempted From GST: जीएसटी काउंसिल ने 5% और 18% स्लैब को मंजूरी दे दी है, जो 22 सितंबर से लागू होगी. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुधवार को जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक के बाद इस बदलाव की घोषणा की. इस बदलाव का उद्देश्य टैक्स सिस्टम को आसान बनाना है और यूजर्स का विश्वास इस सिस्टम पर बढ़ाना है. जिन चीजों की जीएसटी दरें कम की गई हैं उनमें रोजमर्रा के इस्तेमाल वाली चीजें शामिल हैं. इससे घरेलू खर्च और भारतीय अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के नकारात्मक प्रभाव को कम करने में मदद मिलेगी.
रोजमर्रा की वस्तुओं पर कम जीएसटी: हेयर ऑयल से लेकर कॉर्नफ्लेक्स तक और यहां तक की टीवी पर भी कम जीएसटी दर लगेंगी. इससे ये प्रोडक्ट किफायती हो जाएंगे. सरकार का लक्ष्य भारत में ज्यादा खर्च को बढ़ावा देना और देश की अर्थव्यवस्था पर अमेरिकी टैरिफ के प्रभाव को कम करना है. हालांकि, गुटखा, तंबाकू और सिगरेट जैसे प्रोडक्ट्स पर जीएसटी में कोई कमी नहीं होगी.
जीएसटी काउंसिल ने सभी पर्सनल लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस से जीएसटी हटाने का फैसला लिया है. फिलहाल इन पर 18% टैक्स लगता है. यह बदलाव हर तरह के लाइफ इंश्योरेंस पर लागू होगा, जिनमें टर्म लाइफ, यूलिप और एंडोमेंट प्लान शामिल हैं. हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसिज, जिनमें परिवारों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बीमा पॉलिसियां भी शामिल हैं, जीएसटी फ्री होंगी.
गेहूं, चावल, ताजे फल, सब्जियां, दूध, दही, पापड़, कच्ची चायपत्ती, कॉफी बीन्स, प्लांटिंग के लिए बीज, आदि.
कच्चा रेशम, ऊन, खादी का कपड़ा, खादी के धागे के लिए कपास, रॉ जूट फाइबर, फायरवुड, हैंडलूम कपड़े.
हाथ के औजार जैसे कुदाल, एग्रीकल्चर इक्यूपमेंट्स, हियरिंग एड्स और विकलांग व्यक्तियों के लिए अन्य इक्यूपमेंट्स.
किताबें, न्यूजपेपर, पोस्टल मैटेरियल, नॉन-ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर, जीवित पशु (घोड़ों को छोड़कर), सादी चूड़ियां और धार्मिक वस्तुए जैसे मूर्तियां, बिंदी, कुमकुम आदि.