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दिल्ली के पेट्रोल पंप हुए स्मार्ट, काट रहे 10000 रुपये का चालान, जानें क्यों

Pollution Certificate Penalty: अगर आप दिल्ली में रहते हैं और आपकी गाड़ी की पीयूसी खत्म हो चुकी है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है। दरअसल, दिल्ली के करीब 25 पेट्रोल पंपों पर AI कैमरा लगाए गए हैं जिनकी मदद से लोगों का पीयूसी वैध न होने पर चालान काटा जा रहा है। यह चालान 10,000 रुपये तक का है।

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Pollution Certificate Penalty
Courtesy: Freepik

Pollution Certificate Penalty: दिल्ली में अगर आपके व्हीकल का पॉल्यूशन सर्टिफिकेट खत्म हो चुका है तो आपको सावधान रहने की जरूरत है. हाल ही में दिल्ली में 25 पेट्रोल पंपों पर लगे AI कैमरे ऐसे व्हीकल्स के चालान काट रहे हैं जिनके पीयूसी सर्टफिकेशन की वैधता खत्म हो चुकी है. अब तक ऐसे करीब 22 हजार वाहनों के चालान किए जा चुके हैं. अगला नंबर आपका न हो, ऐसे में अगर आपका PUC खत्म हो चुका है तो उसे तुरंत रिन्यू करा लें.

दिल्ली परिवहन विभाग ने पहले मॉडल टाउन, भजनपुरा और अन्य चार पेट्रोल पंपों पर इन कैमरों की टेस्टिंग की थी. इनके सफल परीक्षण के बाद, मार्च में दिल्ली सरकार ने इन कैमरों को व्हीकल सॉफ्टवेयर से कनेक्ट कर दिया था. इससे ये कैमरा पेट्रोल पंप पर आने वाले सभी व्हीकल्स की हाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट पढ़ सकते हैं और उनकी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं.

कैमरा कैसे काटता है चालान: 

एआई से चलने वाले ये कैमरे व्हीकल की नंबर प्लेट को स्कैन करते हैं और फिर व्हीकल सॉफ्टवेयर से पूरी जानकारी चेक करते हैं. अगर यहां से पता चलता है कि किसी व्हीकल की पीयूसी वैध नहीं है या खत्म हो चुकी है तो इसकी जानकारी परिवहन विभाग को दी जाती है. फिर व्हीकल के मालिक को अलर्ट भेजा जाता है कि वो इसे बनवा लें.  

इसके बाद तीन घंटे के अंददर फिर से उसी व्हीकल की PUC चेक की जाती है. अगर अभी भी इसकी वैधता खत्म दिखाई जाती है तो ई-चालान जनरेट कर दिया जाता है, जिसे www.parivahan.gov.in पर देखा जा सकता है. इसके अलावा, दिल्ली में प्रदूषण की जांच करने के लिए 30 मोबाइल टीमें भी तैनात की गई हैं. ये टीमें पेट्रोल पंपों पर जाकर वाहनों की नंबर प्लेट के जरिए पीयूसी की स्थिति चेक करती हैं.

कितना कटेगा चालान: 

अगर आपके वाहन का पीयूसी वैध नहीं है, तो पहली बार पकड़ने पर 10,000 रुपये तक का चालान काटा जाता है. वहीं, अगर दूसरी बार भी वैध पीयूसी नहीं होती है तो जुर्माने के साथ-साथ 6 महीने तक की सजा का भी प्रावधान है. 

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