'सांप पर भरोसा कर लो लेकिन...', गाड़ी पर लिखा ऐसा तो पीछे पड़ जाएगी पुलिस
Negative Slogan On Vehicles: अगर आपने अपनी बाइक या कार पर कोई ऐसा स्लोगन लिखा, जो किसी की भावना को ठेस पहुंचाने वाला हो, तो इसके लिए आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है. हो सकता है कि आपको तगड़ा जुर्माना भी देना पड़ जाए. शनिवार को कोलकाता पुलिस ने अपने एक्स-हैंडल में इसकी जानकारी दी. आइए, जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है.
Negative Slogan On Vehicles: कोलकाता में शनिवार को ट्रैफिक पुलिस ने एक कार वाले को रोका. दरअसल, कार के पीछे वाले शीशे पर लिखा था कि आप नागिन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन किसी लड़की पर नहीं. कोलकाता पुलिस ने तुरंत इस स्लोगन को हटवाया और इसकी जानकारी दी. कहा कि अगर भविष्य किसी के कार या बाइक पर इस तरह का स्लोगन लिखा दिखा, तो गाड़ी मालिक के खिलाफ मोटर व्हीकल से संबंधित कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी.
कोलकाता पुलिस ने कहा कि अक्सर देखा गया है कि कार या फिर बाइक पर कुछ लोग आपत्तिजनक मैसेज या स्लोगन लिखवा लेते हैं. अगर ऐसा कुछ पाया गया तो गाड़ी के मालिक के खिलाफ केस दर्ज किया जाएगा. साथ ही जुर्माना भी वसूला जा सकता है. कोलकाता पुलिस ने एक घटना का उदाहरण देते हुए एक्स पोस्ट किया.
कोलकाता पुलिस ने एक्स पोस्ट में एक फोटो शेयर किया. फोटो कार के पिछले शीशे का था, जिस पर लिखा था कि आप नागिन पर भरोसा कर सकते हैं, लेकिन किसी लड़की पर नहीं.
पुलिस ने बताया कि कार के पिछले शीशे पर लिखे गए आपत्तिजनक स्लोगन के बारे में एक पुलिसकर्मी ने जानकारी दी. पुलिस ने बताया कि हालांकि स्टीकर ऊपर से देखने में हास्यापद लगता है, लेकिन ये महिलाओं के प्रति स्त्रीद्वेषपूर्ण रवैया लगता है. ऐसी कोई भी टिप्पणी कानून की नजर में उकसवे वाला मानी जाती है.
कार की तलाश कर स्लोगन को हटवाया
पुलिस ने ये भी लिखा कि मामले की जानकारी के बाद कार के मालिक की तलाश की गई. फिर कार के मालिक से पूछा भी गया कि क्या ऐसे स्लोगन लिखकर आप महिलाओं का अपमान नहीं कर रहे हैं? इसके बाद कार के शीशे पर लिखे गए स्लोगन को हटा दिया गया.
जानकारी के मुताबिक, कार या बाइक या फिर अन्य वाहन पर ऐसे किसी स्लोगन या मैसेज से किसी जाति, समुदाय या फिर स्त्री-पुरुष की भावना को अगर ठेस पहुंचा, तो उस गाड़ी के मालिक के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कहा कि गाड़ी पर इस तरह का मैसेज या स्लोगन लिखना अपराध है और इसके लिए भारतीय न्याय संहिता की धारा 356 (आई) के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है.
कोलकाता पुलिस ने इस फैसले को लेकर सोशल मीडिया यूजर्स ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. एक यूजर ने कहा कि इस तरह के स्लोगन या मैसेज कई लोगों के टीशर्ट पर भी लिखा होता है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जानी चाहिए.
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