ED on Arvid Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कहा कि वह तिहाड़ जेल में उनके मेडिकल चेकअप से संबंधित उनके अनुरोधों पर आपत्ति नहीं कर सकती. केजरीवाल वर्तमान में कथित दिल्ली आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में न्यायिक हिरासत में हैं.
न्यायाधीश मुकेश कुमार ने केंद्रीय जांच एजेंसी से कहा, 'आरोपी (केजरीवाल) न्यायिक हिरासत में हैं, ईडी (हिरासत) में नहीं. अगर उन्हें कोई राहत चाहिए, तो इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है.हम जेल से जवाब मांगेंगे लेकिन इसमें आपकी कोई भूमिका नहीं है.'
उन्होंने तिहाड़ जेल के जेल अधीक्षक को केजरीवाल के उस आवेदन का जवाब देने का निर्देश दिया, जिसमें उन्होंने अपनी पत्नी को उनके मेडिकल चेकअप के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनसे जुड़ने की अनुमति मांगी थी. अपनी याचिका में केजरीवाल ने यह भी अनुरोध किया था कि उन्हें अपने स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में मेडिकल बोर्ड को जानकारी देने की अनुमति दी जाए, जिसे दिल्ली की एक अदालत ने अप्रैल में एम्स को गठित करने का निर्देश दिया था, ताकि यह निर्धारित किया जा सके कि उन्हें अपने शुगर के स्तर को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता है या नहीं. ईडी के विशेष वकील जोहेब हुसैन ने अदालत से केजरीवाल की पत्नी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा प्रदान करने के बारे में जेल अधिकारियों से रिपोर्ट मांगने का अनुरोध किया.