नई दिल्ली. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डॉयरेक्ट टैक्स की ओर से पहले एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था. इसके अंतर्गत कर्मचारी को नियोक्ता की ओर से मिलने वाले निशुल्क आवास को लेकर नियमों में बदलाव होना था. अब बीते 1 सितंबर से इन नियमों को लागू कर दिया गया है. इससे कर्मचारियों का वेतन अब पहले की अपेक्षा अधिक बचेगा.
क्या हुआ है बदलाव?
इस नोटिफिकेशन में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकारों को छोड़कर निजी कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को मिले निशुल्क आवासों का दो प्रकार से वैल्यूएशन किया जाएगा.
1- वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक कर्मचारी का घर 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में मिला है तो उसकी वैल्यू सैलरी की 10 प्रतिशत होगी. यह पहले 15 प्रतिशत थी.
2- अगर कर्मचारी को आवास 15 लाख से 40 लाख तक की आबादी वाले शहर में मिला है तो उसकी वैल्यू सैलरी को 7.5 प्रतिशत होगी, जो कि पहले 10 प्रतिशत तक थी.
कर्मचारियों को होगा फायदा
इन नियमों के बदलाव से कर्मचारियों को काफी लाभ मिलेगा. जिन कर्मचारियों को कंपनी की ओर से निशुल्क आवास मिला है, उनके घर की कीमत पहले के मकाबले कम लगने से उनकी सैलरी में अधिक पैसे बचेंगे. इसका सबसे अधिक फायदा उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनको कंपनियों की ओर से मंहगे आवास दिए गए हैं. फायदा उन कर्मचारियों को भी मिलेगा, जिनको सामान्य घर मिला हुआ है.