Voter List 2026: वोटर लिस्ट में अबतक नहीं जुड़ा है आपका नाम? 30 सितंबर से पहले करें ये काम, बस जान लें ये प्रोसेस

वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, नाम या पता गलत दर्ज है या किसी अयोग्य व्यक्ति की प्रविष्टि दिखाई दे रही है, तो इसे ठीक कराने का मौका अभी है. चुनाव आयोग ने ड्राफ्ट वोटर रोल से जुड़े दावों और आपत्तियों के लिए 30 सितंबर 2026 तक समय दिया है.

Pinterest
Reepu Kumari

नई दिल्ली: वोटर लिस्ट में अपना नाम देखकर ही चुनाव के समय वोट डालने की प्रक्रिया आगे बढ़ती है. ऐसे में अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम गायब है या उसमें कोई जानकारी गलत दर्ज है, तो इसे नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है. चुनाव आयोग ने दावे और आपत्तियां दर्ज कराने के लिए 31 अगस्त से 30 सितंबर 2026 तक की अवधि तय की है. यानी अंतिम  वोटर लिस्ट जारी होने से पहले अपनी जानकारी दुरुस्त कराने का मौका अभी मौजूद है.

नाम लिस्ट में नहीं है तो फॉर्म 6 भरें

अगर ड्राफ्ट  वोटर लिस्ट में आपका नाम शामिल नहीं है, तो नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म 6 जमा किया जा सकता है. इसमें नाम, रिश्तेदार की जानकारी, मोबाइल नंबर या ईमेल, आधार, जन्म तिथि, लिंग और पूरा पता जैसी जानकारी देनी होती है. उम्र के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाणपत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, 10वीं या 12वीं का प्रमाणपत्र अथवा पासपोर्ट में से जरूरी दस्तावेज लगाया जा सकता है.

गलत या अयोग्य नाम दिखे तो यह करें

वोटर लिस्ट में किसी मृत व्यक्ति, स्थायी रूप से दूसरी जगह जा चुके व्यक्ति, डुप्लीकेट प्रविष्टि या अयोग्य नागरिक का नाम दर्ज है, तो उसके खिलाफ फॉर्म 7 के जरिए आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है. इस प्रक्रिया का इस्तेमाल गलत तरीके से दर्ज नाम को हटाने के लिए किया जाता है. यानी सूची में किसी ऐसी प्रविष्टि पर नजर पड़ती है, जो नियमों के मुताबिक नहीं होनी चाहिए, तो उसे हटाने के लिए निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जा सकती है.


नाम पता गलत है तो फॉर्म 8 काम आएगा

अगर आपका नाम, पता या  वोटर लिस्ट में दर्ज कोई दूसरी जानकारी गलत है, तो फॉर्म 8 के जरिए उसमें सुधार कराया जा सकता है. निवास स्थान बदलने की स्थिति में भी इसी फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है. आवेदन के दौरान सही जानकारी और आवश्यक दस्तावेज देना जरूरी होगा. इसके बाद संबंधित अधिकारी दिए गए विवरण और दस्तावेजों की जांच के आधार पर आगे की प्रक्रिया पूरी करेंगे.

ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों तरीके खुले हैं

वोटर लिस्ट से जुड़ा आवेदन ऑनलाइन भी किया जा सकता है. इसके लिए चुनाव आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in या Voters' Service Portal पर जाकर संबंधित फॉर्म भरना होगा. जो लोग ऑनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाना चाहते, वे अपने क्षेत्र के BLO, वोटर सेंटर या ERO/AERO कार्यालय में निर्धारित फॉर्म जमा कर सकते हैं. BLO के संपर्क से जुड़ी जानकारी के लिए ceodelhi.gov.in पर भी जानकारी ली जा सकती है.

30 सितंबर की तारीख न भूलें

ड्राफ्ट वोटर रोल से जुड़े दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 है. इसलिए अंतिम  वोटर लिस्ट आने का इंतजार करने के बजाय समय रहते अपनी जानकारी जांच लेना बेहतर है. किसी तरह की सहायता या सवाल के लिए 1950 हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क किया जा सकता है. अगर नाम जोड़ना, हटाना या किसी विवरण में सुधार कराना है, तो संबंधित फॉर्म के साथ जरूरी दस्तावेज जमा कर प्रक्रिया पूरी करें.