क्या आपकी भी होने वाली है शादी? सरकार दे रही 8 ग्राम गोल्ड कॉइन, लेकिन पहले पूरी करनी होंगी ये शर्तें
तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 'ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम' के लिए राशि निर्धारित की है. इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को शादी से पहले 8 ग्राम सोने का सिक्का, 25 हजार रुपये की सहायता और रेशमी साड़ी दी जाएगी.
नई दिल्ली: अगर आपके परिवार में जल्द शादी होने वाली है और आप तमिलनाडु की इस विशेष योजना के बारे में जानना चाहते हैं, तो यह खबर आपके लिए महत्वपूर्ण है. राज्य सरकार ने अपने बजट में चुनावी घोषणा के मुताबिक 'ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम' के लिए धनराशि का प्रावधान किया है. इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के समय सहायता उपलब्ध कराना है. सरकार के अनुसार योजना का लाभ सभी महिलाओं को नहीं मिलेगा. इसके लिए पात्रता, आय सीमा, आयु और शैक्षणिक योग्यता जैसी शर्तें तय की गई हैं. आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे. अगर सभी नियम पूरे किए जाते हैं, तभी योजना का लाभ मिल सकेगा.
सरकार ने बजट में किया प्रावधान
तमिलनाडु सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में 'ब्रदर्स गिफ्ट स्कीम' के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. सरकार का कहना है कि इस योजना के जरिए आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों की बेटियों को विवाह के समय सहायता दी जाएगी. यह योजना चुनाव के दौरान किए गए वादों का हिस्सा रही है.
क्या मिलेगा योजना के तहत?
इस योजना के अंतर्गत पात्र महिलाओं को 8 ग्राम का सोने का सिक्का, 25 हजार रुपये का चेक और एक रेशमी साड़ी प्रदान की जाएगी. सरकार के अनुसार यह सहायता विवाह के दौरान आर्थिक सहयोग के उद्देश्य से दी जाएगी. योजना का लाभ केवल पात्र लाभार्थियों तक सीमित रहेगा.
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किन महिलाओं को मिलेगा लाभ?
योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जिनकी शादी होने वाली है और जो निर्धारित पात्रता पूरी करती हैं. दुल्हन का 10वीं पास होना जरूरी है. योजना एसटी श्रेणी की उन महिलाओं के लिए है जिनके परिवार की वार्षिक आय 72 हजार रुपये तक है. दुल्हन की न्यूनतम आयु 18 वर्ष और दूल्हे की 21 वर्ष तय की गई है.
ये दस्तावेज रखना होगा जरूरी
आवेदन के समय 10वीं की मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जाति प्रमाणपत्र, आय प्रमाणपत्र, राशन कार्ड की प्रति, शादी का कार्ड तथा आवेदक और अभिभावकों की पासपोर्ट साइज फोटो जमा करनी होगी. दस्तावेज पूरे होने पर ही आवेदन स्वीकार किया जाएगा.
आवेदन से पहले जान लें यह नियम
सरकार के अनुसार योजना का लाभ परिवार की केवल एक लड़की या महिला को मिलेगा. आवेदन शादी की तारीख से 40 दिन पहले करना होगा. निर्धारित समयसीमा के बाद आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे. इसलिए पात्र उम्मीदवारों को समय रहते सभी दस्तावेज तैयार रखने की सलाह दी गई है.