नई दिल्ली : अगर आपके पास भी कोई स्टार नंबर वाली नोट है या फिर आपको कोई बैंक स्टार सिम्बल(*) वाला नोट दे तो आपको परेशान होने की कोई आवश्यक्ता नहीं है. स्टार नोटों की वैलिडिटी को लेकर सोशल मीडिया पर चल रहे चर्चाओं पर आरबीआई ने प्रेस रिलिज जारी कर सफाई दी है. आरबीआई ने कहा है कि स्टार पैनल सीरीज वाले सभी नोट पूरी तरह से लीगल हैं.
RBI ने जारी की प्रेस रिलिज
सोशल मीडिया पर स्टार नोटों के पैनल को लेकर चल रही चर्चाओं के बीच आरबीआई ने बिलकुल साफ कर दिया है कि यह नोट पूरी तरह से लिगल हैं साथ इसको लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि इन नोटों में कोई प्रॉब्लम हैं. RBI ने अपने ट्विटर अकांउट से भी इस प्रेस रिलिज के बारे में जानकारी दी है. जिसमें आरबीआई ने बताते हुए स्पष्ट किया है कि स्टार सिम्बल वाले बैंक नोटों की वैलिडिटी को लेकर जो सोशल मीडिया पर चर्चा फैलाई जा रही है वह पूरी तरह बेकार हैं. यह स्टार सिम्बल वाले बैंक नोटों के नंबर पैनल में शामिल किया जाता है. ये वो नोट है जो नोट कट-फट के खराब हो जाते हैं उनके जगह पर इन स्टार सिम्बल वाले नोटों की छपाई की जाती है. इन स्टार सिम्बल वाले नोटों की छपाई 100 पीस के सीरीयल नंबर के साथ ही की जाती है.
Reserve Bank of India clarifies on Star Series Banknoteshttps://t.co/BFBYLbH8Ao
— ReserveBankOfIndia (@RBI) July 27, 2023
RBI ने अपने FAQs में यह दी जानकारी
आरबीआई ने अपने एफएक्यू में बतयाा कि 2006 तक आरबीआई जो नोट छापता था. उसका सीरियल नंबर में हुआ करता था. ये सभी नोटों में सीरियल नंबर के साथ अंको और लेकर के साथ प्रीफिक्स के साथ छपाई होती थी. खराब हो चुके नोटों के बदले इन स्टार नोटों की छपाई की शुरुआत की गई. इस छपाई के बाद नोट 100 पीस के पैकेट में ही जारी किया जाता है. दोनों नोट समान रुप से कानूनी तौर पर मान्य हैं.
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