ट्रेन से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर, आज से तत्काल टिकट और लगेज के लिए रेलवे के नए नियम लागू

1 अगस्त से रेलवे ने तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया है. अब काउंटर पर टिकट लेने के लिए टोकन और पहचान पत्र जरूरी होगा. साथ ही, कन्फर्म टिकट वाले यात्री अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकेंगे.

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Km Jaya

नई दिल्ली: भारतीय रेलवे ने 1 अगस्त से यात्रियों की सुविधा के लिए कई नए नियम लागू किए हैं. इन बदलावों का उद्देश्य तत्काल टिकट बुकिंग को अधिक व्यवस्थित बनाना और अतिरिक्त सामान की बुकिंग को आसान बनाना है. पश्चिम मध्य रेलवे ने रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट के लिए नया टोकन सिस्टम लागू किया है. वहीं, 31 जुलाई 2026 से अतिरिक्त सामान की ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा भी शुरू कर दी गई है.

नए नियम के तहत रिजर्वेशन काउंटरों पर तत्काल टिकट लेने वाले यात्रियों को पहले टोकन लेना होगा. इससे लंबी कतारों और भीड़भाड़ को कम करने में मदद मिलेगी. रेलवे ने यात्रियों को अलग अलग श्रेणियों में बांटा है. जो यात्री अपने और अपने परिवार के लिए टिकट बुक कराएंगे, उन्हें श्रेणी ए में रखा जाएगा और उनकी टिकट बुकिंग को प्राथमिकता दी जाएगी.

किसे मिलेगा टोकन?

रेलवे ने यह भी स्पष्ट किया है कि टोकन केवल उसी व्यक्ति के नाम पर जारी होगा जो टिकट बुक कराएगा. टोकन किसी दूसरे व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा. टिकट बुकिंग के समय आधार कार्ड या अन्य वैध पहचान पत्र दिखाना अनिवार्य होगा.


तत्काल एसी टिकट के लिए टोकन सुबह 8:30 बजे से 9:00 बजे तक दिए जाएंगे और केवल 10 टोकन जारी किए जाएंगे. वहीं, स्लीपर और नॉन एसी तत्काल टिकट के लिए टोकन सुबह 9:00 बजे से 9:30 बजे तक मिलेंगे और इनके लिए केवल 15 टोकन जारी होंगे.

कैसे होगी लगेज की ऑनलाइन बुकिंग?

रेलवे ने अतिरिक्त सामान ले जाने वाले यात्रियों को भी बड़ी राहत दी है. अब कन्फर्म टिकट वाले यात्री अतिरिक्त लगेज की ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे. पहले इसके लिए स्टेशन के पार्सल कार्यालय जाकर अलग से प्रक्रिया पूरी करनी पड़ती थी, लेकिन अब यह सुविधा ऑनलाइन उपलब्ध होगी. अतिरिक्त सामान के लिए सामान्य लगेज शुल्क का 1.5 गुना शुल्क देना होगा.

किस कोच में कितना ले जा सकते हैं लगेज?

रेलवे के अनुसार मुफ्त सामान ले जाने की सीमा भी पहले की तरह तय रहेगी. फर्स्ट एसी में 70 किलोग्राम, सेकेंड एसी में 50 किलोग्राम, थर्ड एसी और स्लीपर में 40 किलोग्राम तथा जनरल श्रेणी में 35 किलोग्राम तक सामान बिना अतिरिक्त शुल्क के ले जाया जा सकता है. इससे अधिक वजन होने पर अतिरिक्त शुल्क देकर ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी. रेलवे का मानना है कि इन नए नियमों से टिकट बुकिंग प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी.