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अगर आग से जलकर राख हो जाए फसल तो कैसे पाएं मुआवजा? पढ़ें काम की टिप्स

Fire Incident: गर्मी के मौसम में आग लगने की घटनाएं अधिक देखने को मिलती है. खेतों में आग लगने से किसानों की फसल जलकर राख हो जाती है. ऐसे में उनको लाखों का नुकसान हो जाता है. ऐसे हादसों में हुए नुकसान से राहत दिलाने के लिए मुख्यमंत्री खेत-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना संचालित है, जिसके माध्यम से आप फसल नष्ट होने के एवज में मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं. 

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Fire Incident: गर्मी के मौसम में बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट या किसी अन्य वजह से खेत में तैयार फसल जलकर राख हो जा रही हैं. ऐसी घटनाएं गर्मी के मौसम में ज्यादातर सामने आती हैं. ऐसे हादसों से किसानों को राहत दिलाने मुख्यमंत्री खेल-खलिहान दुर्घटना सहायता योजना संचालित है. इसके अंतर्गत फसल नष्ट होने के एवज में किसानों को मुआवजा देने का प्रावधान है. 

नियम के अनुसार आग अगर किसी सामान्य कारणों से लगती है तो उसकी शिकायत दर्ज की जाती है.वहीं, अगर आग बिजली के तार आदि से लगती है तो जली हुई फसल के एवज में मुआवजा विद्युत विभाग देता है. इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से रिपोर्ट भेजी जाती है और इसके बाद क्षति का आकलन करके किसानों को मुआवजा दे दिया जाता है. 

क्या है प्रोसेस? 

अगर आपके खेत में आग लगती है तो आप ग्राम प्रधान या फिर सचिव के माध्यम से ब्लॉक में शिकायत दर्ज करवा सकते हैं. इसके साथ आप इस बात की जानकारी भी ले सकते हैं कि क्या आपका फसल बीमा इस प्रकार की घटनाओं को कवर करता है या फिर नहीं?

ऐसे करें आवेदन 

फसल में आग लगने के बाद किसानों को जन सुविधा केंद्र के माध्यम से ई-डिस्टिक पोर्टल पर जाकर मंडी समिति के पोर्टल के जरिए अग्निकांड पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद मुख्यमंत्री अग्निकांड खेत खलियान योजना के अंतर्गत उनका वेरीफिकेशन किया जाएगा. इसकी तहसील के जरिए जांच कराई जाएगी और 10 दिन के भीतर मंडी समिति द्वारा किसान के खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे. ढ़ाई एकड़ फसल में आग लगने पर 30 हजार और 5 एकड़ फसल में आग लगने पर 40 हजार व उससे ऊपर 50 हजार रुपये मुआवजे मे दिए जाते हैं.