केंद्रीय कर्मचारियों को बंपर दिवाली बोनस, 60 दिन की सैलरी के बराबर मिलेंगे पैसे; जानें किन्हें मिलेगा लाभ

Diwali 2025: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी दी है. संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) देने का आदेश जारी किया है, जिसके तहत कर्मचारियों को 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस मिलेगा.

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Princy Sharma

Government Diwali Gift: दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ा तोहफा दिया है. संचार मंत्रालय के डाक विभाग ने एक आधिकारिक आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए कर्मचारियों को उत्पादकता-लिंक्ड बोनस (PLB) दिया जाएगा.

इस आदेश के तहत डाक विभाग के कर्मचारी 60 दिनों के वेतन के बराबर बोनस पाने के हकदार होंगे. यह कदम सरकार ने कर्मचारियों की कड़ी मेहनत की सराहना करने और त्योहारी सीजन में उन्हें वित्तीय राहत देने के लिए उठाया है.

कौन से कर्मचारी पाएंगे बोनस?

डाक विभाग के आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि निम्नलिखित श्रेणी के कर्मचारी इस बोनस के पात्र होंगे:

  • नियमित कर्मचारी: ग्रुप C, मल्टी-टास्किंग स्टाफ (MTS), और गैर-राजपत्रित ग्रुप B के कर्मचारी, जो डाक विभाग में नियमित रूप से कार्यरत हैं.
  • ग्रामीण डाक सेवक: जो नियमित रूप से डाक सेवाएं प्रदान करते हैं.
  • अस्थायी और पूर्णकालिक कैजुअल कर्मचारी: जिनका काम अस्थायी रूप से निर्धारित है, उन्हें भी यह बोनस मिलेगा.

इसके अलावा, जिन कर्मचारियों ने 31 मार्च 2025 के बाद सेवानिवृत्ति, इस्तीफा दिया है या वे विभाग से किसी अन्य कारण से हट चुके हैं, वे भी इस बोनस के योग्य होंगे. ऐसे सभी कर्मचारियों को बोनस उनके कार्यकाल के अनुसार प्रो-राटा (आंशिक) आधार पर दिया जाएगा.

बोनस की गणना कैसे होगी?

डाक विभाग ने बोनस की गणना के लिए एक स्पष्ट फार्मूला जारी किया है:

नियमित कर्मचारियों के लिए:

बोनस = (औसत वेतन × 60 दिन ÷ 30.4)

हालांकि, बोनस की गणना में वेतन की अधिकतम सीमा ₹7,000 प्रति माह निर्धारित की गई है.

ग्रामीण डाक सेवकों (GDS) के लिए:

बोनस उनकी टाइम रिलेटेड कंटिन्युटी अलाउंस (TRCA) और महंगाई भत्ते के आधार पर तय होगा.

अस्थायी या कैजुअल श्रमिकों के लिए:

उन्हें ₹1,200 के अनुमानित वेतन पर एड-हॉक बोनस दिया जाएगा.

अन्य कर्मचारियों को भी मिलेगा लाभ

यह आदेश यह भी सुनिश्चित करता है कि जो कर्मचारी 31 मार्च 2025 के बाद सेवानिवृत्त या इस्तीफा देंगे, उन्हें भी प्रो-राटा आधार पर बोनस मिलेगा. इसका मतलब है कि अगर कर्मचारी पूरे साल नहीं कार्यरत हैं, तो उन्हें उनका बोनस उनके काम के दिनों के हिसाब से दिया जाएगा.