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Surrender PAN Card Online: क्या आपके पास भी हैं दो PAN Card? तुरंत करें ये काम नहीं तो लग जाएगा 10000 रुपये का जुर्माना!

Surrender PAN Card Online: PAN कार्ड हर टैक्सपेयर को जारी किया जाता है और यह वित्तीय लेन-देन के लिए जरूरी होता है. सरकार एक व्यक्ति को एक ही PAN कार्ड रखने की अनुमति देती है. अगर किसी के पास दो PAN कार्ड हैं, तो उसे एक सरेंडर करना होता है, अन्यथा कानूनी कार्रवाई हो सकती है. यह काम ऑनलाइन आसानी से हो जाता है, चलिए जानते हैं कैसे.

Shilpa Shrivastava
Surrender PAN Card Online: क्या आपके पास भी हैं दो PAN Card? तुरंत करें ये काम नहीं तो लग जाएगा 10000 रुपये का जुर्माना!

Surrender PAN Card Online: PAN Card हर टैक्सपेयर को एलॉट किया जाता है और वित्तीय लेन-देन के लिए काफी जरूरी होता है. एक व्यक्ति के पास केवल एक ही PAN कार्ड होना चाहिए. सरकार एक से ज्यादा कार्ड रखने की अनुमति नहीं देती है. अगर किसी व्यक्ति के पास दो PAN कार्ड हो, तो उसे एक को सरेंडर कनरा होगा. अगर ऐसा नहीं किया गया तो उन पर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है. आइए, जानते हैं कि इस कार्ड को ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे रद्द या सरेंडर किया जा सकता है.

PAN कार्ड सरेंडर या रद्द करने के कारण: व्यक्ति भारत से स्थायी रूप से बाहर जा रहा हो, आयकर विभाग ने गलती से दो PAN कार्ड जारी किए हों, व्यक्ति के वर्तमान PAN कार्ड में कोई गलती हो, अगर किसी व्यक्ति का निधन हो गया है, कंपनी-LLP या पार्टनरशिप फर्म के खत्म होने की स्थिति में, अधिकृत व्यक्ति कंपनी या फर्म का PAN कार्ड कैंसिल किया जा सकता है.

दो PAN कार्ड होने के नुकसान: 

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139A के अनुसार, एक व्यक्ति के पास केवल एक ही PAN नंबर होना चाहिए. अगर किसी के पास दो या दो से ज्यादा पैन कार्ड होते हैं तो उसे उन सभी पैन कार्ड्स को सरेंडर करना होगा, केवल एक ही पैन कार्ड अपने पास रखना होगा. इसके अलावा, एक व्यक्ति केवल एक ही पैन कार्ड को अपने आधार कार्ड से लिंक कर सकता है और सभी वित्तीय लेन-देन में केवल उसी पैन का इस्तेमाल कर सकता है. आयकर अधिनियम की धारा 272B के तहत, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा PAN कार्ड हैं, तो आयकर अधिकारी उस पर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगा सकते हैं. 

PAN कार्ड सरेंडर करने का ऑनलाइन प्रोसेस:

  • NSDL वेबसाइट पर जाएं और Changes or Correction in existing PAN data/Reprint of PAN card विकल्प को चुनें.

  • जरूरी जानकारी भरें और फॉर्म सबमिट करें.

  • एक यूनिक टोकन नंबर मिलेगा, जिसे आपको आगे के लिए सेव करके रखना होगा.

  • Continue with PAN Application Form पर क्लिक करें.

  • डॉक्यूमेंट्स सबमिशन के लिए मोड चुनें और पर्सनल डिटेल्स भरें. 

  • PAN कार्ड करेक्शन फॉर्म में Additional PANs को सेंट्रल करें और Next बटन पर क्लिक करें.

  • पहचान पत्र, जन्म तिथि, निवास प्रमाण और एक्स्ट्रा PAN की कॉपी अपलोड करें. फिर सभी को सबमिट कर दें. 

  • अगर PAN कार्ड किसी कंपनी या फर्म के नाम पर है, तो एक अधिकृत साइन की जरूरत पड़ेगी.

  • पेमेंट पेज पर जाएं और पेमेंट करें. 

  • जब पेमेंट हो जाए तो एक एक्नोलिजमेंट स्लिप मिलेगी. अगर आप डॉक्यूमेंट को फिजिकली भी भेज सकते हैं. इसके लिए एप्लीकेशन का प्रिंट आउट लेकर उस पर एक फोटो लगाकर साइन करें और डॉक्यूमेंट के साथ नीचे दिए गए पते पर भेज दें. 

Income Tax PAN Services Unit,

Protean eGov Technologies Limited,

4th Floor, Sapphire Chambers,

Baner Road, Baner, Pune - 411045

  • इस तरह, PAN कार्ड को रद्द या सरेंडर करने का काम आसान से हो जाएगा.