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लड़की ने प्रेमी से शादी करने की जिद भड़के पिता-भाई ने बेटी को जलाकर जंगल में फेंकी लाश

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 23 वर्षीय युवती सरस्वती मलियान की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई. कुछ दिनों तक गुमशुदा रहने के बाद अब पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है.

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Edited By: Princy Sharma
Muzaffarnagar Crime News
Courtesy: Pinterest

Muzaffarnagar Crime News: उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक 23 वर्षीय युवती सरस्वती मलियान की अधजली लाश मिलने से सनसनी फैल गई. कुछ दिनों तक गुमशुदा रहने के बाद अब पुलिस ने इस सनसनीखेज मामले का खुलासा किया है. पुलिस के अनुसार, सरस्वती के पिता और भाई ने मिलकर उसकी हत्या कर दी, क्योंकि वे उसके लिव-इन रिश्ते से नाराज थे.

सरस्वती एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम करती थी और गुड़गांव में एक युवक अमित के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही थी. परिवार ने पहले उसकी जबरन शादी 2019 में करवाई थी, लेकिन दो साल बाद वह पति से अलग हो गई. 2022 में एक और रिश्ता तय किया गया, लेकिन वह भी टूट गया.

अमित ने किया खुलासा

इसके बाद सरस्वती ने अमित के साथ गुड़गांव में रहना शुरू किया. परिवार से लगातार विरोध के बावजूद, वह 10 मई को गांव लौटी, ताकि एक बार फिर अपने रिश्ते को मंजूरी दिलवा सके. अमित ने पुलिस को बताया कि 26 मई को सरस्वती ने कहा था कि ये उसकी आखिरी कोशिश है अपने घरवालों को मनाने की. इसके बाद उससे संपर्क टूट गया.

29-30 मई की रात क्या हुआ?

पुलिस जांच में सामने आया कि 29-30 मई की रात सरस्वती की घर में ही गला घोंटकर हत्या कर दी गई. इस दौरान पिता राजवीर सिंह (55) और भाई सुमित सिंह (24) ने मिलकर अपराध को अंजाम दिया. एक तीसरे शख्स गुरदयाल सिंह ने सरस्वती के पैर पकड़े थे, ताकि वह बच न सके. इसके बाद तीनों ने मिलकर शव को घर से लगभग 5 किलोमीटर दूर जंगल में ले जाकर पेट्रोल डालकर जला दिया.

मिलने वाली चूड़ियों से हुई पहचान

3 जून को पुलिस को एक अधजला शव मिला, जिसकी पहचान करना मुश्किल था. लेकिन एसएचओ जोगिंदर सिंह और सिपाही ललित मोरल ने महिला की हाथों में पहनीं चूड़ी देखीं. फिर इंटरनेट पर वायरल हुई एक गुमशुदगी पोस्ट से मैच कर पहचान की

गिरफ्तारी और केस दर्ज

मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय कुमार वर्मा ने बताया कि पूछताछ में पिता राजवीर ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. भाई सुमित भी गिरफ्तार हो चुका है, जबकि तीसरा आरोपी गुरदयाल अभी फरार है. इस मामले में BNS की धारा 103 (हत्या) और 238 (सबूत मिटाने की कोशिश) के तहत केस दर्ज कर लिया गया है.