बड़ा फैसला, हेट स्पीच केस में दोषी करार विधायक अब्बास अंसारी को 2 साल की कैद
Abbas Ansari found guilty: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को सीजेएम कोर्ट ने दोषी ठहराया है. यह मामला 3 मार्च 2022 का है, जब विधानसभा चुनाव के समय अब्बास अंसारी ने मऊ में एक जनसभा में भाषण देते हुए कहा था कि सरकार बनने के बाद वह अफसरों से हिसाब चुकता करेंगे.
Abbas Ansari Found Guilty: माफिया मुख्तार अंसारी के बेटे और मऊ सदर से विधायक अब्बास अंसारी को लेकर कोर्ट ने बड़ा फैसला किया है. सीजेएम डॉ. केपी सिंह की अदालत ने अब्बास अंसारी को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में दोषी करार पाया है. कोर्ट ने इन्हें 2 साल की सजा सुना है. इससे इनके पॉलिटिकल करियर पर प्रभाव पड़ेगा। सजा के साथ इन्हें 3,000 रुपये का जुर्माना भी भरना होगा.
बता दें कि यह मामला वर्ष 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आया था जिसमें अब्बास ने भड़काऊ भाषण दिया था. 3 मार्च 2022 को मऊ में एक जनसभा को संबोधित करते हुए अब्बास अंसारी ने कहा था कि सरकार बनने के बाद सबसे पहले पुराने अफसरों से हिसाब-किताब किया जाएगा. इसके बाद चुनाव क्षेत्र का विकास होगा. यह बयान देने के बाद यह तेजी से वायरल हुआ और शहर कोतवाली थाने में एफआईआर दर्ज की गई.
31 मई को दिया गया फैसला:
एफआईआर में अब्बास अंसारी, उनके भाई उमर अंसारी समेत तीन अन्य पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान अधिकारियों को देख लेने की धमकी दी थी. मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने 31 मई 2025 को फैसला सुनाया. कोर्ट के फैसले को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे. न्यायालय परिसर में एक्स्ट्रा फोर्स भी तैनात की गई. यहां पर अंदर आने वाले हर व्यक्ति की गहन रूप से तलाशी की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया था.
बता दें कि अब्बास अंसारी मऊ सदर से चुनाव जीतकर विधायक बने थे. उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी अशोक सिंह को 38,116 वोटों से हराया था. उनके पिता मुख्तार अंसारी भी मऊ से पांच बार विधायक रह चुके हैं.
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