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कल पत्नी तंजीन फातिमा रिहा हुईं, आज आजम खान को हो गई 10 साल की सजा, पढ़िए पूरा मामला

Azam Khan : सपा नेता आजम खान को एक और केस में सजा सुनाई गई है. रामपुर की एमपी एमलए कोर्ट ने उन्हें डूंगरपुर प्रकरण मामले में 10 साल की जेल और 14 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. 

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India Daily Live

Azam Khan :  सपा नेता आजम खान को रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने डूंगरपुर प्रकरण के एक मामले में 10 साल की सजा सुनाई है. बीते बुधवार को कोर्ट ने इस मामले में आजम को दोषी करार दिया था. रामपुर के गंज थाने में आजम के खिलाफ 2019 में IPC की धारा 392, 452, 504, 506 और 120 B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था. आज कोर्ट ने आजम खान को उसी मामले में सजा सुनाई है. बीते बुधवार को उनकी पत्नी और पूर्व सांसद डॉक्टर तंजीम फातिमा जेल से जमानत पर रिहा हुईं थीं. उनकी पत्नी बेटे अब्दुल्ला आजम के 2 बर्थ सर्टिफिकेट मामले में जमानत पर रिहा हुई हैं.

डूंगरपुर केस में रामपुर MP/MLA कोर्ट ने 10 साल की सजा सुनाने के साथ आजम खान पर 14 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने बुधवार को डूंगरपुर की जमीन कब्जाने और घरों में घुसकर तोड़फोड़ के मामले में आजम को दोषी ठहराया था. 2019 में रामपुर के गंज थाने में 12 लोगों ने 12 मुकदमा दर्ज कराया था. सभी केस में आजम खान आरोपी हैं. 

डूंगरपुर बस्ती केस में आजम को 2 केस में सजा दो में हुए बरी 

डूंगरपुर बस्ती केस से जुड़े मामले में अब तक 4 केस में फैसला आ चुका है. 2 में आजम खान बरी हो चुके हैं. दो में उन्हें दोषी ठहराया गया है. इसमें एक केस में 31 जनवरी, 2024 उन्हें 7 साल की जेल की सजा और 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाय गया था. आज उन्हें 10 साल की सजा सुनाई गई. वहीं, इससे पहले 15 जुलाई 2023 को आजम खान को हेट स्पीच से जुड़े एक मामले में उन्हें दो साल की सजा सुनाई गई थी.

पुलिस लाइन के पीछे मकानों को सरकारी बताकर गिराया था

ये पूरा मामला फरवरी 2016 का है. पुलिस लाइन के पीछे बने कुछ मकानों को सरकारी मकान बताकर उन्हें गिरा दिया गया था. घटना के तीन साल बाद यानी 2019 में इस मामले में जेल रोड निवासी एहतेशाम ने मुकदमा दर्ज कराया था.

रामपुर की डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने के मामले में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में साल 2019 में 12 मुकदमे कराए गए थे. वादी पक्ष बस्ती में रहने वाले लोग थे. 

एहतेशाम ने आरोप लगाया था कि उनके घर में रिटायर्ड सीओ हसन खां, रामपुर  के पूर्व पालिका अध्यक्ष अहमद खां, बरेली के ठेकेदार बरकत अली उनके घर में घुसकर उनके साथ मापीट की थी साथ ही उनका मोबाइल और 25 हजार रुपये छीन लिए थे. जब उन्होंने इसकी शिकायत मंत्री आजम खान से की तो उन्हें उल्टा मारा गया.

2019 में दर्ज हुए थे 80 मुकदमे

साल 2019 में सपा नेता आजम खान के खिलाफ कुल 80 मुकदमे दर्ज हुए थे. 80 में 3 मामलों में उन्हें सजा सुनाई जा चुकी है, जबकि दो मामलों में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है.