चंडीगढ़: पंजाब SIR वोटर लिस्ट और मतदाता सूची को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी की जा रही है. मतदाता घर बैठे अपनी जानकारी जांच सकेंगे. इसके लिए अलग-अलग सूचियां उपलब्ध कराई जाएंगी. जिन लोगों का नाम ड्राफ्ट सूची में नहीं है, वे दावा दाखिल कर सकते हैं. नाम जोड़ने के लिए फॉर्म-6 भरने का विकल्प ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से उपलब्ध रहेगा.
पंजाब की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनिंदिता मिश्रा के अनुसार, वेबसाइट पर सूची उपलब्ध होने के बाद मतदाता कुछ ही समय में अपना नाम देख सकेंगे. इसके लिए दो अलग सूचियां रखी जाएंगी. पहली सूची में शामिल मतदाताओं के नाम देखे जा सकेंगे. दूसरी सूची में उन लोगों की जानकारी होगी, जिनके नाम ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए हैं. मतदाता को सबसे पहले संबंधित चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपनी बूथवार सूची देखनी होगी. नाम मिलने पर जानकारी की जांच कर लेना बेहतर रहेगा.
अगर ड्राफ्ट वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है, तो घबराने की जरूरत नहीं है. ऐसे मतदाता अपना नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 के जरिए दावा कर सकते हैं.
ऑफलाइन आवेदन के लिए नजदीकी बूथ स्तर अधिकारी या संबंधित उपमंडल अधिकारी और तहसीलदार कार्यालय से फॉर्म-6 लिया जा सकता है.
ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होने के बाद नाम जोड़ने और आपत्ति दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू होगी. उपलब्ध जानकारी के अनुसार 12 सितंबर तक फॉर्म-6 जमा करके अपना दावा किया जा सकता है. इसके बाद चुनाव अधिकारियों की ओर से प्राप्त दावों और आपत्तियों की जांच की जाएगी. जांच पूरी होने के बाद अंतिम मतदाता सूची तैयार की जाएगी.
जो मतदाता कार्यालय जाने में असमर्थ हैं, उनके लिए बूथ स्तर पर विशेष शिविर भी लगाए जाएंगे. 16 अगस्त को आयोजित होने वाले शिविर में मतदाता अपनी जानकारी जांच सकेंगे. अगर किसी व्यक्ति का नाम सूची में नहीं मिलता है, तो वह शिविर में ही फॉर्म-6 जमा करने की प्रक्रिया पूरी कर सकता है. इससे लोगों को आवेदन के लिए अलग से कार्यालय जाने की जरूरत कम होगी.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार पंजाब में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान करीब 90.37 प्रतिशत फॉर्म वापस प्राप्त हुए. करीब 20.66 लाख फॉर्म वापस नहीं आए. अधिकारियों के अनुसार जांच में कई तरह की जानकारी सामने आई है. इसमें मृत मतदाता, दोहरी प्रविष्टियां, स्थानांतरित मतदाता और ऐसे मतदाता शामिल हैं, जिनका मतदान केंद्र से मिलान नहीं हो पाया.
मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि करीब 12 लाख ऐसे मतदाता हैं, जिनका नाम मतदाता सूची में मौजूद है, लेकिन उनका मतदान केंद्र से मिलान नहीं हो पाया है. ऐसे मतदाताओं से उपलब्ध दस्तावेजों के साथ दावा प्रस्तुत करने को कहा गया है. अधिकारियों के मुताबिक, केवल मिलान नहीं होने का मतलब यह नहीं है कि मतदाता का नाम स्वतः समाप्त हो जाएगा. पंजाब SIR के दौरान मतदाताओं के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वे ड्राफ्ट सूची में अपना नाम जरूर जांचें. नाम नहीं मिलने पर निर्धारित समय के भीतर फॉर्म-6 के जरिए दावा करना चाहिए.