श्री गुरु रामदास जी अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट की सुरक्षा को देखते हुए पुलिस ने ड्रोन उड़ाने को लेकर नए निर्देश जारी किए हैं. बिना अनुमति ड्रोन उड़ाने पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है. पुलिस गांवों में लोगों को जागरूक कर रही है और गुरुद्वारों के जरिए भी सुरक्षा नियमों की जानकारी दी जा रही है.
पुलिस के मुताबिक एयरपोर्ट के तीन किलोमीटर के दायरे को रेड जोन बनाया गया है. इसके आगे पांच किलोमीटर तक का क्षेत्र येलो अलर्ट जोन रहेगा. पुलिस ने साफ किया है कि इन इलाकों में बिना अनुमति ड्रोन उड़ाना नियमों का उल्लंघन माना जाएगा. डीएसपी राजासांसी जगबीर सिंह औलख ने बताया कि पुलिस की टीमें एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में पहुंचकर लोगों को नियम समझा रही हैं. स्थानीय गुरुद्वारों में अनाउंसमेंट कराकर भी लोगों से ड्रोन का इस्तेमाल करने से पहले जरूरी अनुमति लेने की अपील की जा रही है.
पुलिस ने बताया कि हाल ही में एक खेल कार्यक्रम के दौरान कुछ लोगों ने बिना मंजूरी ड्रोन उड़ाया था. इसके कारण अमृतसर एयरपोर्ट की उड़ान सेवाओं पर असर पड़ा और कई फ्लाइट प्रभावित हुईं. घटना के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त किया गया है. पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट के आसपास किसी संवेदनशील स्थान, कार्यक्रम या शादी-समारोह में ड्रोन उड़ाने से पहले पुलिस और जिला प्रशासन को लिखित जानकारी देना जरूरी होगा. संबंधित विभागों से अनुमति मिलने के बाद ही ड्रोन उड़ाया जा सकेगा.
पुलिस अब एयरपोर्ट के आसपास के गांवों में लोगों को लगातार जागरूक कर रही है, ताकि किसी भी तरह की लापरवाही से उड़ानों पर असर न पड़े. अधिकारियों ने लोगों से अपील की है कि वे शादी या किसी कार्यक्रम में भी ड्रोन उड़ाने से पहले नियमों की जानकारी लें. बिना अनुमति ड्रोन चलाने पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। पुलिस का कहना है कि एयरपोर्ट जैसे संवेदनशील स्थान के पास ड्रोन से जुड़ी छोटी लापरवाही भी उड़ान सेवाओं और सुरक्षा के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है.