MP के मंत्री विजय शाह को महंगा पड़ा कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान देना, हाईकोर्ट ने FIR दर्ज करने का दिया निर्देश
मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के एक विवादास्पद बयान ने अब कानूनी तूल पकड़ लिया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 4 घंटे के भीतर मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है.

Jabalpur High Court: मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री विजय शाह के एक विवादास्पद बयान ने अब कानूनी तूल पकड़ लिया है. जबलपुर हाईकोर्ट ने इस मामले में सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार को 4 घंटे के भीतर मंत्री के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है. यह निर्देश जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने स्वत: संज्ञान लेते हुए जारी किया है. कोर्ट ने सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि शाम 6:00 बजे तक FIR दर्ज कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाए.
आपको बता दें कैबिनेट मंत्री विजय शाह ने कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक बयान दिया था. जिसके बाद विवाद खड़ा हो गया. जिसने सोशल मीडिया और जनता के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं उत्पन्न कीं. बयान को लेकर कई संगठनों और व्यक्तियों ने आपत्ति जताई, जिसके बाद यह मामला हाईकोर्ट के समक्ष पहुंचा. कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए स्वत: संज्ञान लिया और सरकार को तत्काल कार्रवाई करने का आदेश दिया. इस मामले ने मध्य प्रदेश की सियासत में भी हलचल मचा दी है, क्योंकि यह पहली बार नहीं है जब किसी मंत्री का बयान विवादों में घिरा हो.
हाईकोर्ट का कड़ा रुख
जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान सरकार के रवैये पर नाराजगी जताई. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि इस तरह के बयानों को हल्के में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि ये सामाजिक सौहार्द और कानून-व्यवस्था को प्रभावित कर सकते हैं. खंडपीठ ने सरकार को चेतावनी दी कि आदेश का पालन न होने पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा, “सरकार को शाम 6:00 बजे तक FIR दर्ज कर इसकी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी होगी.'