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India Daily

Eid-e-Milad 2025: ईद-ए-मिलाद के मौके पर बेंगलुरु में ड्राई डे का ऐलान, 24 घंटे तक शराब की बिक्री पर लगा बैन

बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंथ कुमार सिंह ने ईद-ए-मिलाद पर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए बड़ा कदम उठाया है. उन्होंने आदेश दिया कि शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक कई इलाकों में शराब की बिक्री पूरी तरह बंद रहेगी. यह फैसला 50-60 हजार लोगों की जुलूस सुरक्षा को देखते हुए लिया गया.

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Edited By: Princy Sharma
Eid-e-Milad 2025: ईद-ए-मिलाद के मौके पर बेंगलुरु में ड्राई डे का ऐलान, 24 घंटे तक शराब की बिक्री पर लगा बैन
Courtesy: Social Media

Eid-e-Milad 2025: बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर सीमंथ कुमार सिंह ने ईद-ए-मिलाद के मौके पर कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है. उन्होंने साफ कहा कि शुक्रवार शाम 5 बजे से शनिवार सुबह 6 बजे तक कई इलाकों में शराब की बिक्री पूरी तरह से बंद रहेगी. यह आदेश इसलिए जारी किया गया है ताकि त्योहार के दौरान कोई गड़बड़ी या शांति भंग न हो सके. 

पुलिस कमिश्नर ने बताया कि 5 सितंबर को ईद-ए-मिलाद के अवसर पर कोठनूर और संपिगेहल्लि थाना सीमा से शुरू होने वाली विशाल जुलूस निकलेगा, जो थानिसांद्रा मेन रोड, नागवारा मेन रोड, अरेबिक कॉलेज रोड, श्यामपुर रोड, टैनरी रोड, हेन्स रोड, एचकेपी रोड, थम्मैया रोड, जयहल रोड और नंदीदुर्गा रोड से होकर गुजरेगा. इस जुलूस में करीब 50 से 60 हजार लोग शामिल होंगे. 

पुलिस को आशंका है कि जुलूस के बाद देर रात तक भीड़ बनी रहेगी और इस दौरान कुछ शरारती तत्व शराब पीकर अशांति फैलाने की कोशिश कर सकते हैं. यही वजह है कि प्रशासन ने पूरी तरह शराब बिक्री पर रोक लगाने का फैसला किया. 

किन इलाकों में रहेगा असर? 

कमिश्नर ने बताया कि यह प्रतिबंध हेन्नू , आरएम नगर, गोविंदपुरा, केजी हॉल्ली, डीजे हॉल्ली, पुलकेशीनगर, भारतीनगर, कमर्शियल स्ट्रीट और शिवाजीनगर ईस्ट डिविजन तथा जेसी नगर और आरटी नगर नॉर्थ डिविजन के थानों की सीमा में लागू रहेगा. 

आधिकारिक आदेश में क्या कहा गया?

 जारी आदेश के मुताबिक, 5 सितंबर सुबह 6 बजे से 6 सितंबर सुबह 6 बजे तक इन सभी इलाकों में बार, रेस्टोरेंट, वाइन शॉप , पब और एमएसआइएल शॉप्स पूरी तरह बंद रहेंगे. केवल होटल और रेस्टोरेंट में खाना परोसने की अनुमति होगी, लेकिन शराब परोसने या बेचने की सख्त मनाही रहेगी.