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India Daily

आमिर खान और बिग बी की रोल्स रॉयस कारों पर लगा 38 लाख का लगा जुर्माना, KGF एंगल ने उड़ाए होश

बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और आमिर खान के नाम पर रजिस्टर्ड दो रोल्स रॉयस कारों पर कर्नाटक की राजधानी में रोड टैक्स का भुगतान न करने पर क्रमशः 18 लाख और लगभग 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया.

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Edited By: Mayank Tiwari
अमिताभ और आमिर के नाम पर दर्ज कारों पर लाखों का जुर्माना
Courtesy: Social Media

"नाम में क्या रखा है?" यह कहावत कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में एक अजीबोगरीब मामले में गलत साबित हुई, जब बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और आमिर खान के नाम पर दर्ज दो लग्जरी रोल्स-रॉयस कारों पर कर्नाटक की राजधानी में सड़क कर (रोड टैक्स) न चुकाने के लिए लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया. हालांकि, इन कारों के वर्तमान मालिक अमिताभ बच्चन या आमिर खान नहीं हैं. ये दोनों रोल्स-रॉयस कारें फैंटम और घोस्ट स्थानीय व्यवसायी और राजनेता यूसुफ शरीफ के पास हैं, जिन्हें 'KGF बाबू' के नाम से भी जाना जाता है. 

मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, यूसुफ ने कुछ साल पहले इन कारों को बॉलीवुड हस्तियों से खरीदा था, लेकिन इन्हें अपने नाम पर ट्रांसफर नहीं किया. रोल्स-रॉयस फैंटम, जो पहले अमिताभ बच्चन के नाम थी, उस पर 18.53 लाख रुपये और रोल्स-रॉयस घोस्ट, जो आमिर खान के नाम थी, उस पर 19.73 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है.

KGF बाबू और कारों का क्या रहा है इतिहास!

यूसुफ शरीफ, जो कोलार गोल्ड फील्ड्स (KGF) के मूल निवासी हैं, उन्होंने 2021 के कर्नाटक विधान परिषद चुनाव में बैंगलोर शहरी स्थानीय प्राधिकरण निर्वाचन क्षेत्र से हिस्सा लिया था. उन्होंने चार साल पहले अपनी और अपने परिवार की 1,744 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति घोषित की थी. पहले स्क्रैप बेचने का काम करने वाले यूसुफ बाद में रियल एस्टेट में सक्रिय हुए. क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) के अनुसार, फैंटम 2021 से और घोस्ट 2023 से बेंगलुरु में उपयोग में हैं.

टैक्स चोरी और RTO की कार्रवाई

RTO अधिकारियों ने बताया कि 2021 में फैंटम को कर न चुकाने के लिए पहली बार चिह्नित किया गया था, लेकिन तब यह कार एक साल से कम समय के लिए बेंगलुरु में थी, इसलिए जुर्माना नहीं लगाया गया. अब, दोनों कारें परिवहन नियमों के तहत निर्धारित एक साल की अवधि से अधिक समय तक शहर में उपयोग में पाई गई हैं, जिसके चलते यह भारी जुर्माना लगाया गया. "वाहनों का मालिकाना हक अभी तक कागजों पर नहीं बदला गया है," RTO अधिकारियों ने पुष्टि की.