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फायर स्टंट से जले महिला के बाल, खराब हुआ चेहरा, अब पब पर हुआ ये बड़ा एक्शन

Bengaluru News: बेंगलुरु के पब को महिला को फ्लेमिंग कॉकटेल शॉट की वजह से जलने पर ₹1 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया गया है. घटना 20 नवंबर 2021 को ब्रिगेड रोड के पब में हुई, जब पब मैनेजर ने फ्लेमिंग सांबुका शॉट्स के दौरान उसे गलत तरीके से संभाला, जिससे महिला सौम्या बुरी तरह जल गई.

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Edited By: Princy Sharma
Bengaluru Pub Mishap
Courtesy: AI-X

Bengaluru Pub Mishap: बेंगलुरु के एक पब को महिला को ₹1 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया गया है, जो फ्लेमिंग कॉकटेल शॉट को गलत तरीके से संभालने की वजह से बुरी तरह जल गई थी. यह घटना 20 नवंबर 2021 को ब्रिगेड रोड के एक पब में हुई थी, जिससे महिला सौम्या को शारीरिक चोटें आईं और इमोशनल ट्रॉमा हुआ, जो बस दोस्तों के साथ रात बिताने बाहर गई थी.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, सौम्या और उसके दोस्त खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी पब मैनेजर ने फ्लेमिंग सांबुका शॉट्स ट्राई करने का सुझाव दिया. यह एक पॉपुलर ड्रिंक है जिसे सर्व करने से पहले आग लगाई जाती है. कुछ समझाने के बाद, ग्रुप मान गया. हालांकि, मैनेजर ने फ्लेमिंग शॉट को गलत तरीके से संभाला, जिससे वह सौम्या के चेहरे और बालों पर गिर गया और उसके गालों, माथे और बालों पर दर्दनाक जलन हुई.

चेहरे पर किया ₹5 लाख का खर्चा

जब स्टाफ ने जल्दी से उसकी चोटों पर क्रीम लगाई, तो सौम्या को अगले दिन स्किन स्पेशलिस्ट के पास जाना पड़ा. बाद में जलने की वजह से इन्फेक्शन हो गया और पक्के निशान रह गए, जिसकी वजह से उसे तीन महीने के लिए काम से छुट्टी लेनी पड़ी. उसे इमोशनल परेशानी भी हुई और उसने कहा कि चोटों ने उसके कॉन्फिडेंस और सोशल लाइफ पर असर डाला, जिसमें उसकी शादी की उम्मीदें भी शामिल थीं. कहा जाता है कि सौम्या ने इलाज पर ₹5 लाख से ज्यादा खर्च किए.

पब की लापरवाही के लिए मांगा हर्जाना

मार्च 2023 में, सौम्या ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बेंगलुरु अर्बन II कंज्यूमर कमीशन से पब की लापरवाही के लिए हर्जाना मांगा. उसने आरोप लगाया कि पब ने उसे आग वाले शॉट्स से जुड़े रिस्क और सेफ्टी उपायों के बारे में नहीं बताया. जवाब में, पब ने आरोपों से इनकार किया, यह दावा करते हुए कि सौम्या ने अपनी मर्जी से शॉट्स ऑर्डर किए थे, रिस्क जानती थी और अपना सिर हिलाकर ड्रिंक गिराने की वजह बनी.

वीडियो फुटेज में क्या दिखा? 

हालांकि, वीडियो फुटेज में दिखा कि सौम्या ने अपना सिर नहीं हिलाया और इसके बजाय जलते हुए ड्रिंक को थूकने की कोशिश की, जिससे यह हादसा टाला नहीं जा सकता था. कंज्यूमर कमीशन ने सौम्या का पक्ष लिया और फैसला सुनाया कि पब का कस्टमर सेफ्टी पक्का न करना लापरवाही का साफ मामला था. 10 अक्टूबर 2025 को पब को हुए नुकसान के लिए ₹1 लाख का हर्जाना देने का आदेश दिया गया.