गुरुग्राम में हवा 'बद से बदतर'! वर्क फ्रॉम होम को लेकर नई एडवाइजरी जारी, जानें क्या है नियम
दिल्ली-NCR में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए गुरुग्राम प्रशासन ने प्राइवेट ऑफिसों के लिए वर्क-फ्रॉम-होम की सलाह दी है. GRAP-IV लागू होने के बाद सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि लोगों की सेहत सुरक्षित रह सके.
नई दिल्ली: दिल्ली और गुरुग्राम समेत इसके आस-पास के इलाकों में एक बार फिर वायु प्रदूषण एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है. हवा की क्वालिटी तेजी से खराब होने के कारण, गुरुग्राम जिला प्रशासन ने एक जरूरी एडवाइजरी जारी की है, जिसमें सभी प्राइवेट ऑफिसों को अगले आदेश तक वर्क-फ्रॉम-होम सिस्टम अपनाने को कहा गया है. इसके साथ ही, जिले में सरकारी और नगर निगम के ऑफिसों का समय भी बदल दिया गया है ताकि लोगों का प्रदूषित हवा के संपर्क में आना कम हो सके.
यह फैसला एयर क्वालिटी मैनेजमेंट कमीशन (CAQM) द्वारा दिल्ली-NCR क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के फेज IV को लागू करने के बाद लिया गया है. GRAP-IV प्रदूषण कंट्रोल का सबसे सख्त स्टेज है और इसे तब लागू किया जाता है जब हवा की क्वालिटी बहुत खराब या गंभीर लेवल पर पहुंच जाती है. पिछले कुछ दिनों से मौसम की स्थिति, गाड़ियों से निकलने वाले धुएं और दूसरे कारणों से प्रदूषण का लेवल लगातार बढ़ा है.
गुरुग्राम का AQI
सोमवार सुबह, गुरुग्राम में एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 325 रिकॉर्ड किया गया, जो 'बहुत खराब' कैटेगरी में आता है. सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) द्वारा डेवलप किए गए समीर ऐप के डेटा के अनुसार, दिल्ली की हवा की क्वालिटी और भी खराब थी, जिसका AQI 366 था. प्रदूषण का इतना ज्यादा लेवल सांस लेने में दिक्कत, आंखों में जलन और दूसरी स्वास्थ्य समस्याएं पैदा कर सकता है, खासकर बच्चों, बुजुर्गों और पहले से बीमार लोगों के लिए.
एडवाइजरी में दिया ये आदेश
एडवाइजरी में, गुरुग्राम के डिप्टी कमिश्नर अजय कुमार ने प्राइवेट कंपनियों से अपील की है कि जब तक हवा की क्वालिटी में सुधार नहीं होता, तब तक कर्मचारियों को घर से काम करने की इजाजत दें. इस कदम का मकसद सड़कों पर गाड़ियों की संख्या कम करना और लोगों को प्रदूषित हवा के संपर्क में आने से रोकना है.
ऑफिल टाइमिंग में बदलाव
जिला प्रशासन ने सरकारी विभागों के लिए ऑफिस के समय में भी बदलाव की घोषणा की है. गुरुग्राम में सभी राज्य सरकार के ऑफिस अब सुबह 9:30 बजे से शाम 5:30 बजे तक चलेंगे. वहीं, गुरुग्राम नगर निगम और मानेसर नगर निगम के तहत आने वाले ऑफिस सुबह 8:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक काम करेंगे. सोहना, पटौदी मंडी और फर्रुखनगर के नगर निगम ऑफिसों पर भी यही समय लागू होगा.
कब तक लागू रहेगा ये नियम
अधिकारियों ने कहा कि इन बदलावों का मकसद पीक आवर्स के दौरान यात्रा को बांटना, ट्रैफिक जाम कम करना और प्रदूषण का लेवल कम करना है. यह बदला हुआ शेड्यूल तब तक लागू रहेगा जब तक GRAP-IV एक्टिव है. अधिकारियों ने बताया कि ये कदम पब्लिक हेल्थ और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए उठाए जा रहे हैं, और अगर हवा की क्वालिटी में जल्द सुधार नहीं हुआ तो और भी सख्त कदम उठाए जा सकते हैं.