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दिल्ली-NCR में फिर लागू हुआ GRAP-4, 400 के पार पहुंचा AQI

दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचते ही दिल्ली-NCR में GRAP-4 के तहत सख्त पाबंदियां दोबारा लागू कर दी गई हैं.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
दिल्ली-NCR में फिर लागू हुआ GRAP-4, 400 के पार पहुंचा AQI
Courtesy: pinterest

दिल्ली और आसपास के इलाकों में वायु प्रदूषण एक बार फिर बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है. एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के 400 से ऊपर जाने के बाद दिल्ली-NCR में GRAP-4 के तहत सबसे सख्त पाबंदियां दोबारा लागू कर दी गई हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने शनिवार को यह फैसला लिया.

CAQM के मुताबिक शनिवार शाम 4 बजे दिल्ली का AQI 400 दर्ज किया गया था, जो कुछ ही घंटों में बढ़कर 428 तक पहुंच गया. आयोग ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ, खराब मौसम और प्रदूषक तत्वों के न फैल पाने की वजह से हालात तेजी से बिगड़े हैं. आने वाले समय में AQI के 450 से ऊपर जाने की आशंका को देखते हुए एहतियातन GRAP-4 लागू किया गया है.

GRAP के तहत हवा की गुणवत्ता को चार स्तरों में बांटा गया है—

Poor (201-300), Very Poor (301-400), Severe (401-450) और Severe+ (450 से ऊपर). फिलहाल दिल्ली-NCR ‘Severe’ से ‘Severe+’ की ओर बढ़ रहा है.

GRAP-4 के तहत प्रमुख पाबंदियां

GRAP-4 में दिसंबर 2025 से एक नया नियम जोड़ा गया था, जो अब फिर से लागू हो गया है. इसके तहत BS-VI मानक वाले और दिल्ली में रजिस्टर्ड न होने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी, चाहे वे पेट्रोल से ही क्यों न चलते हों.

इसके अलावा, गैर-जरूरी ट्रकों की दिल्ली में एंट्री पूरी तरह बंद रहेगी. जरूरी सामान ले जाने वाले ट्रक और LNG, CNG, इलेक्ट्रिक या BS-VI डीजल से चलने वाले वाहनों को छूट दी गई है.

GRAP-4 लागू दिखते ही सभी निर्माण और तोड़फोड़ के काम रोक दिए गए हैं. इसमें सड़क, हाईवे, फ्लाईओवर, बिजली लाइन और पाइपलाइन जैसे सरकारी प्रोजेक्ट भी शामिल हैं.

स्कूल, दफ्तर और ट्रैफिक पर असर

बच्चों और कमजोर वर्ग की सुरक्षा को देखते हुए कक्षा 6 से 9 और 11 तक के छात्रों की ऑनलाइन क्लास कराई जा सकती है. कक्षा 10 और 12 को बोर्ड परीक्षाओं के कारण छूट मिल सकती है.

सरकारी, निजी और नगर निगम के दफ्तरों में कम से कम 50% स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम की सलाह दी गई है. जरूरत पड़ने पर राज्य सरकारें कॉलेज बंद करने, गैर-जरूरी गतिविधियां रोकने या ऑड-ईवन जैसी योजनाएं भी लागू कर सकती हैं. प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें और अपनी सेहत का खास ध्यान रखें.

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