दिल्ली जाने से पहले सावधान! 1 नवंबर से बदल जाएंगे ट्रैफिक के नियम, इन गाड़ियों की एंट्री पर लगेगी रोक
दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 1 नवंबर 2026 से ग्रैप के तहत वाहनों की आवाजाही को लेकर नए नियम लागू होंगे.
Delhi Traffic Rules: दिल्ली की हवा को साफ रखने के लिए अब वाहनों की आवाजाही पर सख्ती बढ़ने जा रही है. राजधानी में प्रदूषण का स्तर नियंत्रित करने के लिए ग्रैप (GRAP) के संशोधित नियमों के तहत 1 नवंबर 2026 से नए दिशानिर्देश लागू होंगे. दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी कर वाहन चालकों को पहले से सतर्क रहने की सलाह दी है.
नए नियमों का असर दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों के साथ-साथ राजधानी से होकर दूसरे राज्यों में जाने वालों पर भी पड़ेगा. खासतौर पर पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की आवाजाही पर रोक लगाने की तैयारी है. ऐसे में दिल्ली आने या यहां से गुजरने की योजना बना रहे लोगों को अपनी गाड़ी से जुड़े दस्तावेज और पात्रता पहले ही जांच लेनी चाहिए.
दिल्ली से गुजरने वाले ट्रकों के लिए बदला रास्ता
ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक, दिल्ली से होकर दूसरे शहरों की ओर जाने वाले गैर-जरूरी ट्रकों को राजधानी के भीतर प्रवेश नहीं दिया जाएगा. ऐसे वाहनों को पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का इस्तेमाल करना होगा. इससे शहर की सड़कों पर भारी वाहनों का दबाव और उनसे होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलेगी.
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किन वाहनों की एंट्री पर रहेगी रोक?
संशोधित दिशानिर्देशों के तहत बीएस-6 उत्सर्जन मानकों को पूरा नहीं करने वाले वाहनों के प्रवेश पर पाबंदी रहेगी. इसके अलावा जिन वाहनों के पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र यानी पीयूसीसी नहीं होगा, उन्हें भी दिल्ली में आने की अनुमति नहीं मिलेगी.
अंतरराज्यीय बसों पर भी रहेगी नजर
नियमों का पालन नहीं करने वाली अंतरराज्यीय बसों की दिल्ली में एंट्री पर भी रोक रहेगी. ऐसे बस संचालकों को निर्धारित उत्सर्जन और अन्य जरूरी मानकों का पालन करना होगा. ट्रैफिक पुलिस ने वाहन चालकों को यात्रा से पहले नियमों की जानकारी लेने की सलाह दी है.
ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों पर भी पाबंदी
ट्रैक्टर और जुगाड़ वाहनों के प्रवेश पर भी नियमानुसार प्रतिबंध लागू रहेंगे. इसके अलावा दिल्ली से बाहर पंजीकृत कुछ विशेष श्रेणियों के वाहनों की आवाजाही पर भी रोक लगाई जाएगी. वाहन चालकों को सलाह दी गई है कि वे अपनी गाड़ी की श्रेणी और नियमों के तहत उसकी पात्रता जरूर जांच लें.
सफर से पहले इन बातों का रखें ध्यान
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे वाहन लेकर निकलने से पहले नए दिशानिर्देशों की जानकारी हासिल करें. खासकर दूसरे राज्यों से आने वाले चालकों को पीयूसीसी और वाहन के उत्सर्जन मानकों की जांच कर लेनी चाहिए, ताकि रास्ते में परेशानी न हो.