फिर जहरीली हुई दिल्ली की हवा, GRAP-3 की पाबंदियां लागू, नहीं कर सकेंगे ये काम
बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली में ग्रैप-3 (GRAP-3) की पाबंदियां लागू कर दी हैं.
दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक बार फिर हवा की गुणवत्ता बेहद खराब स्तर पर पहुंच गई है. बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने ग्रैप-3 (GRAP-3) की पाबंदियां लागू कर दी हैं. आयोग का कहना है कि मौसम की खराब स्थिति के कारण आने वाले दिनों में प्रदूषण और बढ़ सकता है.
क्यों लागू किया गया GRAP-3?
CAQM के मुताबिक, एयर क्वालिटी के ‘गंभीर’ श्रेणी में जाने की आशंका को देखते हुए यह फैसला लिया गया है. इसी महीने की शुरुआत में जब हवा थोड़ी साफ हुई थी, तब GRAP-3 के प्रतिबंध हटाए गए थे. इससे पहले दिसंबर में स्थिति और बिगड़ने पर GRAP-4 तक लागू करना पड़ा था.
GRAP-3 में क्या-क्या पाबंदियां रहेंगी लागू?
तीसरे चरण के तहत कई सख्त कदम उठाए गए हैं, ताकि प्रदूषण को और बढ़ने से रोका जा सके. इस चरण में...
. गैर-जरूरी निर्माण कार्य पूरी तरह बंद रहेंगे.
. खनन गतिविधियों पर रोक रहेगी.
. दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर में BS-4 डीजल चार पहिया वाहनों पर पाबंदी लागू होगी.
. दिल्ली में पुराने डीजल मालवाहक वाहनों का संचालन नहीं होगा.
स्कूल और दफ्तरों में क्या बदलाव होगा?
GRAP-3 के तहत बच्चों और कर्मचारियों की सेहत को ध्यान में रखते हुए खास इंतजाम किए गए हैं. पांचवी कक्षा तक के स्कूल हाइब्रिड मोड (ऑनलाइन + ऑफलाइन) में चलेंगे. दिल्ली-एनसीआर के सरकारी और निजी दफ्तरों को 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी.
प्रदूषण रोकने के लिए उठाए जा रहे कदम
दिल्ली सरकार का कहना है कि प्रदूषण कम करने के लिए लगातार कदम उठाए जा रहे हैं. हाल ही में एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि उनकी सरकार के प्रयासों का असर आने वाले समय में दिखेगा. उन्होंने यह भी कहा कि उनके कार्यकाल में दिल्ली के तीनों कचरे के पहाड़ खत्म किए जाएंगे.