GRAP-III हटा, प्रदूषण लौटा; दिल्ली AQI 'बेहद खराब' स्तर पर पहुंचा, ये नियम अब भी लागू

GRAP-III हटाए जाने के बाद दिल्ली की वायु गुणवत्ता बिगड़कर 'बेहद खराब' श्रेणी में पहुंच गई. AQI बढ़कर 377 हो गया, जिससे चिंताएं बढ़ गईं.

GROK
Reepu Kumari

नई दिल्ली: दिल्ली में हवा की गुणवत्ता एक बार फिर चिंताजनक स्तर पर पहुंच गई है. ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) के चरण-III प्रतिबंध हटाए जाने के ठीक बाद राजधानी का AQI तेजी से बढ़कर ‘बेहद खराब’ श्रेणी में पहुंच गया, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं. पर्यावरण विशेषज्ञों का कहना है कि धीमी हवाओं और बढ़ते प्रदूषण स्तर ने हालात बिगाड़े हैं. वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने हालात पर नज़र रखते हुए स्पष्ट किया है कि चरण-III की सख्त पाबंदियां तभी दोबारा लागू होंगी जब AQI 400 की सीमा पार कर ‘गंभीर’ श्रेणी में पहुंचेगा.

हालांकि GRAP-I और II के तहत लागू उपाय अभी भी जारी हैं. विशेषज्ञों के अनुसार अगले कुछ दिनों में भी हवा की स्थिति में ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है.

गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक

गुरुवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 377 पर पहुंच गया, जो पिछले दिन 327 था. इस वृद्धि के बावजूद, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने कहा कि चरण-III प्रतिबंध तभी फिर से लागू किए जाएंगे जब AQI 400 को पार कर जाएगा, जो 'गंभीर' श्रेणी में प्रवेश का संकेत है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, हवा की गति कम रहने के कारण दिन भर प्रदूषण का स्तर तेज़ी से बढ़ा. सुबह 8 बजे AQI 351 था, जो शाम 7 बजे तक बढ़कर 381 हो गया.

पूर्वानुमानों के अनुसार, आने वाले दिनों में वायु गुणवत्ता 'बेहद खराब' रहने की संभावना है. स्काईमेट मौसम विज्ञान के उपाध्यक्ष महेश पलावत ने बताया कि हवाएँ लगभग स्थिर रहीं और केवल कुछ समय के लिए ही चार से पांच किलोमीटर प्रति घंटे की गति तक पहुँचीं, जिससे क्षेत्र में प्रदूषक जमा हो गए.

दिल्ली AQI आज

पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, भारत सरकार के दिल्ली के लिए वायु गुणवत्ता प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली के अनुसार, दिल्ली में वर्तमान AQI 385 है. चरण-III प्रतिबंध पहली बार 11 नवंबर को लागू हुए थे, जब दिल्ली का AQI गंभीर श्रेणी में पहुंच गया था.

हालांकि 14 नवंबर को AQI फिर से बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया, लेकिन ये प्रतिबंध बुधवार तक लागू रहे, जब अधिकारियों ने थोड़ा सुधार देखा और इन्हें हटाने का फैसला किया. हाल ही में, CAQM ने GRAP I और II के नियमों को अद्यतन किया है. वे इस प्रकार हैं:

चरण I - 'खराब' वायु गुणवत्ता

(दिल्ली AQI 201-300 के बीच)

वैकल्पिक विद्युत उत्पादन सेट/उपकरण (डीजी सेट आदि) के उपयोग को हतोत्साहित करने के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करें.

यातायात के सुचारू प्रवाह के लिए यातायात की गतिविधियों को समन्वित करें तथा चौराहों/यातायात भीड़भाड़ वाले स्थानों पर पर्याप्त कार्मिकों की तैनाती करें.

समाचार पत्रों/टीवी/रेडियो के माध्यम से लोगों को वायु प्रदूषण के स्तर तथा प्रदूषणकारी गतिविधियों को न्यूनतम करने के लिए क्या करें और क्या न करें के बारे में सलाह देना.

अतिरिक्त बस बेड़े को शामिल करके और सेवा की आवृत्ति बढ़ाकर सीएनजी/इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सेवाओं का विस्तार करें. ऑफ-पीक यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए अलग-अलग दरें लागू करें.

बी. वर्तमान में GRAP चरण III के अंतर्गत निम्नलिखित उपाय GRAP चरण II के अंतर्गत किए जाने हैं:

चरण II - 'बहुत खराब' वायु गुणवत्ता

(दिल्ली AQI 301-400 के बीच)

(i) जीएनसीटीडी और एनसीआर राज्य सरकारें राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर जिलों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में अंतर करेंगी.

(ii) राज्य सरकारें एनसीआर के अन्य क्षेत्रों में सार्वजनिक कार्यालयों और नगर निकायों के लिए समय में अंतर करने का निर्णय ले सकती हैं.

केंद्र सरकार दिल्ली-एनसीआर में केंद्र सरकार के कार्यालयों के समय में बदलाव करने का निर्णय ले सकती है.

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