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फायरिंग केस में गिरफ्तारी से बच गए फैजल खान, अदालत ने बढ़ाई अंतरिम प्रोटेक्शन

केजीएस और ज्ञान बिंदु एकेडमी विवाद से जुड़े फायरिंग मामले में फैजल खान को कोर्ट से राहत मिली है. अदालत ने उनकी अंतरिम प्रोटेक्शन बढ़ा दी है और फिलहाल गिरफ्तारी पर रोक जारी रखी है.

Km Jaya
Edited By: Km Jaya
फायरिंग केस में गिरफ्तारी से बच गए फैजल खान, अदालत ने बढ़ाई अंतरिम प्रोटेक्शन
Courtesy: Pinterest

पटना: केजीएस और ज्ञान बिंदु एकेडमी विवाद से जुड़े फायरिंग मामले में आरोपी फैजल खान को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. अदालत ने उनकी अंतरिम प्रोटेक्शन की अवधि बढ़ा दी है, जिससे फिलहाल उनकी गिरफ्तारी पर रोक जारी रहेगी.

सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी ने मामले की केस डायरी अदालत में पेश की. कोर्ट ने जांच की प्रगति और उपलब्ध तथ्यों का अवलोकन करने के बाद अंतरिम राहत को जारी रखने का फैसला लिया. अब मामले की अगली सुनवाई निर्धारित तारीख पर होगी, जहां फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तार से विचार किया जाएगा.

पहले कोर्ट ने क्या दिया था निर्देश?

इससे पहले हुई सुनवाई में अदालत ने फैजल खान को अंतरिम राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर 20 जून तक रोक लगाई थी. साथ ही पुलिस को निर्देश दिया गया था कि अगली सुनवाई में केस डायरी और जांच से जुड़े जरूरी दस्तावेज अदालत के सामने प्रस्तुत किए जाएं. कोर्ट ने फैजल खान के आपराधिक इतिहास से संबंधित जानकारी भी रिकॉर्ड में उपलब्ध कराने को कहा था, ताकि मामले के सभी पहलुओं पर निष्पक्ष रूप से विचार किया जा सके.

आज की सुनवाई में क्या दिया गया आदेश?

आज की सुनवाई में पुलिस ने अदालत के निर्देशों का पालन करते हुए केस डायरी और जांच से संबंधित अन्य दस्तावेज पेश किए. इन दस्तावेजों और जांच की स्थिति को देखते हुए अदालत ने फैजल खान को दी गई अंतरिम सुरक्षा को आगे बढ़ाने का आदेश दिया. इससे उन्हें फिलहाल गिरफ्तारी से राहत मिल गई है.

यह मामला शिक्षा जगत और आम लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. फायरिंग की घटना के बाद से इस प्रकरण पर लगातार नजर रखी जा रही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और घटना से जुड़े सभी पहलुओं की पड़ताल कर रही है.

सुरक्षा गार्ड की जमानत याचिकाओं कब किया जाएगा विचार?

दूसरी ओर, इस मामले में नामजद फैजल खान के दो सुरक्षा गार्ड प्रदीप कुमार और तालेबर सिंह की जमानत याचिकाओं पर भी अगली सुनवाई में विचार किया जाएगा. पुलिस दोनों की भूमिका को लेकर अदालत में अपना पक्ष रखेगी, जबकि बचाव पक्ष उनकी जमानत की मांग करेगा.

फिलहाल अदालत के इस फैसले से फैजल खान को अस्थायी राहत मिली है लेकिन मामले की कानूनी प्रक्रिया अभी जारी है. अगली सुनवाई में अदालत के सामने जांच से जुड़े और तथ्य रखे जा सकते हैं, जिनके आधार पर आगे का निर्णय लिया जाएगा.