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India Daily

BIhar SIR Row: बिहार में हटाए गए 65 लाख वोटरों की जानकारी शेयर करे चुनाव आयोग, बिहार SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिया निर्देश

बिहार एसआईआर विवाद में अब एक नया मोड़ आ गया है. मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में हटाए गए 65 लाख मतदाताओं का विवरण कारण सहित प्रकाशित किया जाए.

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Edited By: Kuldeep Sharma
BIHAR SIR
Courtesy: WEB

बिहार SIR विवाद ने अब एक नया मोड़ ले लिया है. मामले की सुनवाई कर रहे सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की डीटेल को नाम हटाने के कारणों के साथ प्रकाशित करने का निर्देश दिया है. 

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को निर्देश दिया है कि वह बिहार की मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं की सूची ऑनलाइन उपलब्ध कराए, जिसमें मृत्यु, प्रवास आदि जैसे कारणों का उल्लेख भी हो. सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार यह सूची 22 अगस्त तक अपलोड करनी होगी और अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करनी होगी.

बूथ लेवल पर राजनीतिक दलों को दी जा चुकी है सूची

वरिष्ठ वकील राकेश द्विवेदी ने बताया कि यह सूची पहले ही राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स को दी जा चुकी है. अब इसे ऑनलाइन भी अपलोड किया जाएगा, जहां मतदाता अपने इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) नंबर के जरिए विवरण देख सकेंगे. जस्टिस सूर्य कांत और जॉयमल्या बागची की बेंच ने आदेश दिया कि 2025 की मतदाता सूची में शामिल लेकिन मसौदा सूची से हटाए गए लगभग 65 लाख मतदाताओं की सूची हर जिला निर्वाचन अधिकारी और राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाएगी.

यह सूची बूथ-वार होगी और EPIC नंबर के आधार पर देखी जा सकेगी, जिसमें हटाने का कारण भी बताया जाएगा. साथ ही, बूथ-वार हटाए गए मतदाताओं की सूची, कारणों सहित, प्रत्येक बूथ लेवल अधिकारी द्वारा पंचायत भवन या ब्लॉक विकास कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर भी प्रदर्शित की जाएगी, ताकि आम लोग इसे देख सकें.

कोर्ट ने व्यापक प्रचार के दिए हैं निर्देश

कोर्ट ने ECI को इसका व्यापक प्रचार करने का निर्देश दिया है, जिसमें स्थानीय और अंग्रेजी अखबारों में सार्वजनिक नोटिस, दूरदर्शन और ऑल इंडिया रेडियो पर प्रसारण शामिल है. अगर जिला निर्वाचन अधिकारी का कोई सोशल मीडिया हैंडल है, तो वहां भी सूची प्रदर्शित की जाएगी.