1 फरवरी 2024 से वित्तीय मामलों से जुड़े कई बदलाव लागू हो जाएंगे. इसमें राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एनपीएस) की निकासी, तत्काल भुगतान सेवा (एनपीसीआई) सीमा में बदलाव आदि पर नए प्रावधान शामिल हैं.
1 फरवरी से कस्टमर्स जिस व्यक्ति को पैसे भेजना चाहते हैं उसका मोबाइल नंबर और बैंक अकाउंट डालकर भी IMPS के माध्यम से पैसे ट्रांसफर कर पाएंगे. नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाके अनुसार अब IFSC कोड डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी.
1 फरवरी 2024 से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली से जुड़े कस्टमर्स बच्चों की उच्च शिक्षा, शादी, आवासीय घरों की खरीद, चिकित्सा के लिए अपने फंड से आंशिक रूप से पैसा निकाल पाएंगे.
साल 2024 के लिए पहली सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड (SGB) सीरीज इसी फरवरी में खुल रही है. इच्छुक लोग 12 फरवरी से ये बॉन्ड खरीद सकते हैं.
भारतीय स्टेट बैंक ने पात्र ग्राहकों को होम लोन पर 65 आधार अंक (BPS) तक की छूट देने का फैसला किया है.
पंजाब एंड सिंध बैंक की 7.40% ब्याज दर की पेशकश करने वाली '444 दिन' की विशेष FD योजना 31 जनवरी 2024 को समाप्त हो रही है.
NHI ने घोषणा की है कि इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अधूरे केवाईसी वाले फास्टैग को 31 जनवरी के बाद ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा.