अग्निवीरों के लिए बड़ी सौगात! रिटायरमेंट के बाद रेलवे ग्रुप डी और लेवल-2 में मिलेगा आरक्षण, यहां जानें डिटेल

भारतीय सेना और रेलवे ने अग्निवीरों तथा पूर्व सैनिकों के लिए 'सहयोग ढांचा' शुरू किया है. रेलवे में लेवल-1 (ग्रुप डी) पदों पर पूर्व अग्निवीरों को 10% और पूर्व सैनिकों को 20% आरक्षण मिलेगा.

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Reepu Kumari

नई दिल्ली: अग्निपथ योजना के तहत चार साल की सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए अब एक नई उम्मीद जगी है. इस साल पहला बैच सेवा मुक्त होने वाला है, जहां सिर्फ 25% को स्थायी किया जाएगा और बाकी को नई राह तलाशनी होगी.  ऐसे में रक्षा मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय ने मिलकर एक मजबूत सहयोग ढांचा बनाया है. इसका मकसद अग्निवीरों और पूर्व सैनिकों को रेलवे में अच्छे रोजगार के अवसर देना है. रेलवे ने पहले से ही पूर्व सैनिकों के कल्याण को प्राथमिकता दी है और अब अग्निवीरों को भी विशेष आरक्षण मिल रहा है. यह कदम उनके अनुशासन और कौशल को राष्ट्र निर्माण में लगाने का सुनहरा मौका है. 

आरक्षण का पूरा विवरण

रेलवे ने स्पष्ट किया है कि लेवल-1 (पूर्व ग्रुप डी) पदों पर पूर्व सैनिकों को 20% और पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण मिलेगा.  लेवल-2 और उससे ऊपर के पदों पर पूर्व सैनिकों को 10% तथा अग्निवीरों को 5% आरक्षण निर्धारित है.  यह क्षैतिज आरक्षण है, जो भर्ती प्रक्रिया में लागू होगा.  2024-25 में कुल 14,788 पद पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित थे, जिनमें 6,485 लेवल-1 और 8,303 लेवल-2 ऊपर के थे.  यह व्यवस्था अग्निवीरों के लिए नई है और उन्हें बेहतर मौके देगी. 

पॉइंट्समैन पदों पर संविदा भर्ती

वर्तमान रिक्तियों को जल्दी भरने और पूर्व सैनिकों को लाभ देने के लिए रेलवे ने 5,000 से ज्यादा पॉइंट्समैन पदों पर संविदा आधार पर भर्ती का फैसला किया है.  ये लेवल-1 के पद हैं.  अब तक नौ रेल मंडलों ने सेना संगठनों के साथ एमओयू साइन किए हैं.  रेलवे ने सेना से अनुरोध किया है कि वे मंडलों से समन्वय बढ़ाएं ताकि भर्ती जल्दी हो सके.  यह कदम नियमित भर्ती चलने तक ब्रिज का काम करेगा. 

सेना-रेलवे की साझा प्रतिबद्धता

सेना और रेलवे दोनों ने कहा है कि दोनों संस्थाओं में अनुशासन, नेतृत्व और तकनीकी कौशल की समानता है. पूर्व सैनिक कम उम्र में रिटायर होते हैं और उनके पास परिचालन अनुभव, प्रबंधन क्षमता और राष्ट्रीय उत्साह होता है. यह ढांचा जागरूकता बढ़ाने, भर्ती प्रक्रिया आसान बनाने और सहायता तंत्र बनाने पर फोकस करता है.  दोनों संगठन मिलकर अग्निवीरों को सार्थक दूसरा करियर देने के लिए प्रतिबद्ध हैं. 

अन्य क्षेत्रों में भी आरक्षण

रेलवे के अलावा केंद्र सरकार ने CAPF और दिल्ली पुलिस में भी पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षण दिया है.  दिल्ली पुलिस सिपाही भर्ती में 20% आरक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा में छूट और आयु सीमा में तीन साल की छूट मिलेगी. यह पहल अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की दिशा में मील का पत्थर है.  सरकार हर स्तर पर उनके लिए अवसर बढ़ा रही है ताकि वे राष्ट्र सेवा में योगदान देते रहें.