राजस्थान हाईकोर्ट ने पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती के लिए नई मेरिट लिस्ट जारी करने का दिया आदेश, जानें अहम डिटेल
राजस्थान उच्च न्यायालय की ओर से शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के लिए जारी चयन सूची को रद्द करने का फैसला सुनाया गया है.
Veterinary officer Recruitment: राजस्थान उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) द्वारा पशु चिकित्सा अधिकारी भर्ती 2019 के लिए जारी चयन सूची को रद्द कर दिया.
यह आदेश उन अभ्यर्थियों पर लागू होता है, जिन्होंने न तो पशु चिकित्सा विज्ञान और पशुपालन स्नातक (बीवीएससी) पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष की परीक्षा दी और न ही 24 नवंबर, 2019 तक आवेदन की अंतिम तिथि तक अपने परीक्षा फॉर्म जमा किए.
क्या है मामला?
अदालत 2019 में 900 पदों के लिए जारी किए गए विज्ञापन से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि केवल वे उम्मीदवार ही आवेदन कर सकते हैं जो बीवीएससी पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष में उपस्थित हुए थे या उपस्थित हो रहे थे. आवेदकों को साक्षात्कार से पहले अपनी शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण देना आवश्यक था.
आयोग ने मानी अपनी गलती
समूह 'ए' के याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि आयोग ने गलती से उन उम्मीदवारों को सूची में शामिल कर दिया है जो अंतिम वर्ष में नामांकित थे, लेकिन उन्होंने अंतिम परीक्षा नहीं दी थी या आवश्यक फॉर्म जमा नहीं किए थे. समूह 'बी' के याचिकाकर्ताओं ने अपनी संभावित अस्वीकृति के बारे में चिंता जताई. कुछ याचिकाकर्ताओं ने चयन सूची से अपने बहिष्कार को भी चुनौती दी, जिसमें कहा गया कि उन्होंने साक्षात्कार की तारीख तक अंतिम वर्ष की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली थी और विज्ञापन में निर्दिष्ट पात्रता मानदंडों को पूरा करते थे.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील विकास बलिया और अधिवक्ता हनुमान सिंह चौधरी ने ग्रुप 'ए' याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व किया, जबकि महाधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद राज्य की ओर से पेश हुए.
ग्रुप 'ए' याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला
एकल पीठ के न्यायमूर्ति दिनेश मेहता ने ग्रुप 'ए' याचिकाकर्ताओं के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कहा, 'आयोग द्वारा जारी मेरिट सूची/चयन सूची, जिसमें उन उम्मीदवारों को शामिल किया गया है, जो न तो बीवीएससी की अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए हैं और न ही 24 नवंबर, 2019 (आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि) तक परीक्षा फॉर्म जमा किया है, को रद्द किया जाता है.'
आरपीएससी को निर्देश
अदालत ने आरपीएससी को निर्देश दिया कि, 'आयोग को राज्य को अनुशंसा के लिए एक नई मेरिट सूची तैयार करने का निर्देश दिया जाता है, जिसमें ऐसे सभी अभ्यर्थियों को शामिल नहीं किया जाए, जो न तो बीवीएससी की अंतिम वर्ष की परीक्षा में शामिल हुए और न ही आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि (24 नवंबर, 2019) तक परीक्षा फॉर्म भरा और न ही परीक्षा शुल्क जमा किया. इस आदेश की तिथि से दो महीने के भीतर आवश्यक कार्रवाई पूरी की जानी चाहिए.'
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