Sub Inspector Recruitment Exam 2021: राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को किया रद्द, 68 कैंडिडेट गिरफ्तार
राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दी है. इसके बाद स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 68 सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया है.
Sub Inspector Recruitment Exam 2021 Cancelled: राजस्थान हाईकोर्ट ने सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा 2021 रद्द कर दिया है. स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप (एसओजी) ने 68 सब इंस्पेक्टर अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है. 859 पदों के लिए सब-इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती 2021 परीक्षा को आयोजित किया गया था. रिपोर्ट के अनुसार, यह फैसला पेपर लीक कांड के मद्देनजर आया है, जिसने भर्ती प्रक्रिया पर ग्रहण लगा दिया था.
यह परीक्षा पिछले साल से ही कानूनी जांच के दायरे में थी, जब 13 अगस्त को इसे रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं दायर की गई थीं. न्यायमूर्ति समीर जैन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद 14 अगस्त को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
14 अगस्त को हुई थी सुनवाई
जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी. अदालत ने 14 अगस्त को दोनों पक्षों की दलील को सनकर फैसला अपना पास सुरक्षित रखा था. आज जज साहब ने फैसला सुनाते हुए भर्ती को पूरी तरह रद्द कर दिया.
- 13 अगस्त को एक साल पहले भर्ती रद्द करने की मांग वाली याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल की गई थीं.
- सरकार की ओर से अदालत में दलील दी गई थी कि भर्ती में केवल 68 अभ्यर्थियों की मिलीभगत की रिपोर्ट है जिसमें;
- 54 ट्रेनी एसआई
- 6 चयनित उम्मीदवार और 8 फरार अभ्यर्थी शामिल थे.
- सरकार ने अदालत में तर्क दिया था कि पूरे सिलेक्शन प्रोसेस को कैंसिल ना किया जाए. इससे बेहतर गुनहगारों की पहचान पर उन पर एक्शन लिया जाए.
- लेकिन इस मामले ने देशभर में तूल पकड़ लिया था. छात्र धांधली के खिलाफ सड़क पर उतर आए थे. जिनका सिलेक्शन हो गया था उन्होनें भर्ती रद्द करने का विरोध जताया था. उनके अनुसार उन्होंने पूरी ईमानदारी से परीक्षा को पास किया था.
- इतना ही नहीं जो कई ऐसे कैंडिडेट थे जो कि इस नौकरी के लिए पहले अन्य राजकीय सेवाओं से इस्तीफा दिया था.
- यही कारण था कि सरकार और सिलेक्ट हुए अभ्यर्थी पूरी भर्ती रद्द करने को अन्याय मान रहे थे.
इस पेपर लीक मामले की जांच एसओजी के द्वारा किया जा रहा था. जांच में कई ट्रेनी एसआई और अन्य उम्मीदवारों की मिलीभगत के सबूत मिले थे. मामले को गंभीर मानते हुए हाईकोर्ट ने पूरे चयन को निरस्त कर दिया है.
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