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सिंगापुर छुट्टी मनाने गए दो भारतीयों ने की ये शर्मनाक हरकत, 12-12 कोड़ों के साथ मिली 5 साल तक जेल की सजा, जानें पूरा मामला

Singapore Indian Men Robbery: सिंगापुर में दो भारतीय युवकों को दो यौनकर्मियों के साथ लूट और मारपीट करने पर पांच साल एक महीने जेल और 12 कोड़े की सजा सुनाई गई है. दोनों ने होटल में महिलाओं को बुलाकर नकदी, पासपोर्ट और मोबाइल फोन लूट लिए थे. घटना के बाद पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और अदालत ने कड़ी सजा दी.

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Km Jaya

Singapore Indian Men Robbery: सिंगापुर में छुट्टियां मनाने गए दो भारतीय युवकों ने दो यौनकर्मियों को होटल में बुलाकर उनसे लूटपाट और मारपीट की. इस मामले में अदालत ने दोनों को सख्त सजा सुनाई है. आरोपियों के नाम 23 वर्षीय अरोक्कियासामी डाइसन और 27 वर्षीय राजेंद्रन मायिलारसन बताए गए हैं. दोनों को पांच साल एक महीने की जेल और 12-12 कोड़े मारने की सजा दी गई है.

दोनों आरोपी 24 सितंबर को भारत से सिंगापुर घूमने पहुंचे थे. 26 सितंबर को वे लिटिल इंडिया इलाके में घूम रहे थे, तभी एक शख्स ने उनसे पूछा कि क्या वे यौन सेवाओं में रुचि रखते हैं. इसके बाद उसने उन्हें दो महिलाओं का संपर्क दिया. पैसे की जरूरत के चलते डैसन ने राजेन्द्रन को महिलाओं को होटल बुलाकर लूटने की योजना बताई, जिस पर उसने हामी भर दी.

पहली वारदात

शाम को दोनों ने एक महिला को जालान बेसर स्थित होटल बुलाया. महिला के पहुंचते ही उन्होंने उसके हाथ-पांव कपड़ों से बांध दिए और पीटा. इसके बाद लगभग 2000 डॉलर नकद, जेवर, पासपोर्ट और बैंक कार्ड लूट लिए.

दूसरी वारदात

इसी रात करीब 11 बजे दोनों ने दूसरी महिला को डेस्कर रोड के एक होटल में बुलाया. वहां पहुंचते ही उसे पकड़कर कमरे में घसीटा और उसका मुंह दबा दिया ताकि वह चिल्ला न सके. आरोपियों ने उससे 800 डॉलर नकद, दो मोबाइल और पासपोर्ट लूट लिए और धमकी देते हुए कहा कि वे वापस आएंगे, जिससे वह कमरे से बाहर न निकले.

गिरफ्तारी और सजा

दूसरी महिला ने अगले दिन एक परिचित को घटना बताई, जिसने पुलिस को सूचना दी. पुलिस ने दोनों आरोपियों को पकड़ लिया. सुनवाई के दौरान दोनों ने बिना वकील के अपराध कबूल किया और कम सजा की गुहार लगाई. डाइसन ने कहा कि उसके पिता का निधन हो चुका है और परिवार की हालत कमजोर है लेकिन अदालत ने कानून के तहत उन्हें पांच साल एक महीने जेल और 12 कोड़े मारने की सजा सुनाई. सिंगापुर के कानून के अनुसार, लूट के दौरान चोट पहुंचाने पर दोषियों को पांच से 20 साल तक की जेल और कम से कम 12 कोड़ों की सजा दी जाती है.