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Khula vs Talaq in Islam: क्या होता है खुला तलाक जिसे सानिया ने शोएब मलिक से लिया, जानें क्यों हो रहा विवाद

Khula vs Talaq in Islam: भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा के पूर्व पति शोएब मलिक ने बीते जनवरी तीसरी शादी करके सबको चौंका दिया था. सोशल मीडिया पर इस खबर ने खूब बवाल काटा था.

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Khula vs Talaq in Islam: क्या होता है खुला तलाक जिसे सानिया ने शोएब मलिक से लिया, जानें क्यों हो रहा विवाद

Khula Vs Talaq in Islam: पाकिस्तान के क्रिकेटर शोएब मलिक और भारत की पूर्व टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा का रिश्ता खत्म हो चुका है. पिछले महीने 20 जनवरी को शोएब ने पाकिस्तानी एक्ट्रेस सना जावेद से निकाह किया था. उन्होंने अपनी दूसरी पत्नी सानिया मिर्जा को तलाक दिया कि नहीं या फिर सानिया अलग हुई या नहीं ये सवाल अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है. खबरें फैली थी कि उन्होंने सानिया को तलाक दिया था. 41 साल के शोएब से आखिर 37 साल की सानिया ने इस्लाम के किस नियम के तहत अलह हुई आइए जानते हैं.

सोशल मीडिया पर फैल रही तरह-तरह की खबरों के बीच सानिया के पिता जावेद ने न्यूज एजेंसी PTI को बताया था कि उनकी बेटी ने शोएब को एकतरफा तलाक दिया था, जिसे खुला कहते हैं. इसके बाद सानिया के परिवार ने पब्लिक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा था कि सानिया और शोएब के बीच कुछ महीने पहले ही तलाक हो चुका था.

इस्लाम में नियम है कि पति और पत्नी एक दूसरे से अलग हो सकते हैं. पति तलाक देकर पत्नी से अलग हो सकता है. वहीं जब पत्नी अपने पति को तलाक देती है तो उसे खुला कहते हैं. खुला मुस्लिम महिलाओं का वह अधिकार हैं जो उन्हें अपने पति से अलग होने का अधिकार देता है. हालांकि, मुस्लिम महिला को खुला देने के पीछे एक वैलिड रीजन देना होता कि उसके साथ अन्याय हुए तभी वो अपने पति से अलग हो रही है. इसके अलावा मुस्लिम महिला मेहर की राशि वापस करके अपने पति से आर्थिक समझौता करके शादी के समझौते को खत्म कर सकती है. समझौता इस लिए क्योंकि इस्लाम में विवाह एक समझौता ही होता है.

वहीं, इस्लाम धर्म में तलाक पति को यह अपने पत्नी से अलग होने की इजाजत देता है. गौर करने वाली बात यह है कि पति बिना कारण बताए अपने पत्नी से सिर्फ तलाक-तलाक-तलाक कहकर उसे अलग हो सकता है. तलाक लेने के बाद मुस्लिम पति को अपनी पत्नी को वो संपत्ति लौटानी पड़ती है जो उसके पास थी या उसके पास है.

खुला के बात पति अपने बच्चों की आर्थिक मदद कर सकता है. 2010 में सानिया और शोएब ने एक दूसरे से निकाह किया था और 2018 में सानिया ने बेटे इजाह मिर्जा मलिक को जन्म दिया था.

भारत में तलाक पर बैन लग चुका है. 22 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने ऐति साहसिक निर्णय सुनाते हुए तलाक को असंवैधानिक बताया था. कोर्ट का कहना था कि तलाक मुस्लिम महिलाओं के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है.