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फिर नहीं मिली मनीष सिसोदिया को बेल, 31 मार्च तक बढ़ी कस्टडी, कहां फंस रहा पेच?

दिल्ली हाई कोर्ट आज शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनायाएगा. लेकिन इससे पहले राउज ऐवन्यू कोर्ट ने उनकी मुश्किलें बढ़ा दीं हैं.

India Daily Live

शराब घोटाले मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम मनीष सिसोदिया की याचिका पर आज हाईकोर्ट आज फैसला सुनाएगा. इससे पहले दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लांड्रिंग मामले में राउज ऐवन्यू कोर्ट से उन्हें झटका लगा है. लोअर कोर्ट ने दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 31 मई तक बढ़ा दी है. 

मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली शराब घोटाला केस में जहां ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया है. हाई कोर्ट ने सीबीआई और ईडी की ओर से दलीलें सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. सिसोदिया कई महीनों से तिहाड़ जेल में बंद हैं.

दिल्ली शराब घोटाला केस में अदालत में बहस के दौरान ईडी ने अपने आरोप पत्र में आम आदमी पार्टी को आरोपी बनाया था. इस मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल को भी आरोपी बनाया गया है.17 मई को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया और आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया.

जमानक याचिका पर मनीष सिसोदिया के वकील का कहना है कि सीबीआई और ईडी कथित शराब घोटाले मामले में अभी भी लोगों को गिरफ्तार कर रही है. ये मामला अभी चलेगा और इसे खत्म करने का कोई इरादा नहीं है. ईडी और सीबीआई ने सिसोदिया के जमानत का विरोध किया है. सिसोदिया समेत सभी आरोपियों को मुकदमे की सुनवाई मे देरी के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए केंद्रीय जांच एजेंसी ने हाई कोर्ट से कहा कि अकेले इस शराब नीति घोटाला मामले में 250 से अधिक याचिकाएं और आवेदन दायर किए गए हैं.