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शिक्षक भर्ती घोटाले में जारी रहेगी CBI की जांच, राज्य सरकार से पूछे तीखे सवाल, जानें सुप्रीम कोर्ट ने क्या-क्या कहा?

West Bengal Job Scam: सुप्रीम कोर्ट ने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस फैसले पर अंतरिम रोक लगाई है जिसमें साल 2016 की शिक्षक भर्ती को रद्द कर दिया गया था. कोर्ट ने सीबीआई से इस मामले की जांच जारी रखने की भी बात कही है.

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West Bengal Job Scam: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक लगा दी और सीबीआई से जांच जारी रखने को कहा है. साल 2016 में कलकत्ता हाईकोर्ट ने एसएससी शिक्षक भर्ती के पूरे पैनल को अमान्य घोषित कर दिया था. कोर्ट ने इस दौरान 24,000 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्तियों को भी रद्द कर दिया था. 

एपेक्स कोर्ट ने ताजा फैसले में केंद्रीय जांच एजेंसी CBI से इस मामले में जांच जारी रखने की भी बात कही है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला केस में CBI अपनी जांच जारी रखेगी. कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि वह इस दौरान कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगी.  पश्चिम बंगाल में कथित भर्ती घोटाले को  प्रणालीगत धोखाधड़ी करार देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अधिकारी 25,753 शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति से संबंधित डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन रखने के लिए बाध्य हैं. 

जनता के विश्वास का क्या होगा? 

मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. सुनवाई कर रही पीठ ने राज्य सरकार के वकील से पूछा कि हम जानतें हैं आज के समय सार्वजनिक नौकरियां कितनी दुर्लभ हैं. यदि जनता का विश्वास इनसे चला गया तो यह पूरे तंत्र के लिए कष्टदायक होगा. लोगों का इनसे विश्वास खत्म हो जाएगा. इस सबको आप कैसे लेते हैं?

हाईकोर्ट के फैसले को दी थी चुनौती

पीठ ने राज्य सरकार के वकीलों से कहा कि सरकार के पास यह दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है कि डेटा उसके अधिकारियों द्वारा मेंटेन किया गया या नहीं.  जब हमने इसकी उपलब्धता के बारे में पूछा तो आप उसका जवाब भी नहीं दे पाए. इसका मतलब साफ है कि आपके पास कोई डेटा नहीं है. पीठ ने राज्य सरकार के वकील से कहा कि आप इस तथ्य से भी अंजान हैं कि आपके सेवा प्रदाता ने इस काम के लिए किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त किया है जिस पर आपका नियंत्रण ही नहीं है. राज्य सरकार ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें कहा गया था कि उसने नियुक्तियों को मनमाने ढंग से रद्द कर दिया. 

क्या है वेस्ट बंगाल एसएससी घोटाला? 

पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग (एसएससी) ने साल 2014 में घोषणा करते हुए कहा कि राज्य स्तरीय चयन परीक्षा एसएलएसटी (SLST) का उपयोग पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती के लिए किया जाएगा. हालांकि, यह भर्ती साल 2016 में शुरु हुई. भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं. इस पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को अमान्य घोषित करते हुए रद्द कर दिया था.