पश्चिम बंगाल: SSC ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कैश-फॉर-जॉब घोटाले में 1804 अयोग्य उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी
पश्चिम बंगाल स्कूल सेवा आयोग ने कैश-फॉर-जॉब घोटाले में 'दागी' उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद 1804 अयोग्य उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी की. आयोग ने अयोग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर, सीरियल नंबर और नाम जारी किए.
पश्चिम बंगाल में स्कूल सर्विस कमीशन (SSC) ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नौकरी के लिए रिश्वतखोरी घोटाले में शामिल 1804 अयोग्य उम्मीदवारों की लिस्ट प्रकाशित की है. यह कदम 30 अगस्त 2025, रविवार शाम 08:50 बजे तक सुर्खियों में बना हुआ है. कोर्ट ने कमीशन को ‘कलंकित’ उम्मीदवारों की सूची सार्वजनिक करने का आदेश दिया था, जिसके बाद यह कार्रवाई की गई. जारी की गई सूची में अयोग्य उम्मीदवारों के रोल नंबर, सीरियल नंबर और नाम शामिल हैं, जो इस घोटाले की गंभीरता को उजागर करते हैं.
न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में स्कूल सर्विस कमीशन को कड़ा निर्देश दिया कि वह उन उम्मीदवारों की पहचान सार्वजनिक करे, जो नौकरी पाने के लिए रिश्वत देने या अन्य अनुचित साधनों का सहारा लेते पाए गए. इस घोटाले ने पश्चिम बंगाल की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं.
सुप्रीम कोर्ट के आदेश और कार्रवाई
वहीं, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला पारदर्शिता लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है. कमीशन ने तत्काल प्रभाव से सूची जारी कर दी, जिसमें हर अयोग्य उम्मीदवार की विस्तृत जानकारी दी गई है. यह सूची राज्य भर के स्कूलों में शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली को दर्शाती है.
घोटाले का क्या पड़ेगा असर!
इस घोटाले ने न केवल उम्मीदवारों की भर्ती प्रक्रिया पर सवाल उठाए, बल्कि राज्य सरकार की विश्वसनीयता पर भी चोट की है. सूची जारी होने के बाद प्रभावित उम्मीदवारों और उनके परिवारों में रोष है, वहीं आम जनता इस कदम को सही ठहरा रही है. अधिकारियों का कहना है कि इस सूची के आधार पर आगे की जांच होगी और दोषी पाए गए लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी. शिक्षा विभाग ने वादा किया है कि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त नीतियां लागू की जाएंगी.
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