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उत्तराखंड कैबिनेट से UCC को मिली हरी झंडी, अब विधानसभा की बारी

Uttarakhand UCC: यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी ड्राफ्ट को उत्तराखंड कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में UCC डाफ्ट मंजूरी मिली.

Suraj Tiwari

Uttarakhand UCC: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में सीएम आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में यूनिफॉर्म सिविल कोड को मंजूरी दे दी गई. शाम 6 बजे बुलाई गई बैठक में यूसीसी ड्राफ्ट को पेश किया गया. जिसके बाद सीएम धामी समेत सभी कैबिनेट मंत्रियों द्वारा चर्चा के बाद ड्राफ्ट को मंजूर कर लिया गया. कल यानी 5 फरवरी (सोमवार) से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में अब UCC पर चर्चा होगी और इसे सदन में पेश किया जाएगा.

UCC ड्राफ्ट की मुख्य बातें

. लड़कियों की शादी की उम्र 18 वर्ष और लड़कों की शादी की उम्र 21 वर्ष होगी 
. विवाह का रजिस्ट्रेशन सभी के लिए अनिवार्य. 
. पति-पत्नी दोनों को तलाक के लिए समान वजह और आधार होंगे. यानी तलाक का जो नियम पति के लिए लागू होगा वहीं पत्नी के लिए भी लागू होगा. 
. एक पत्नी या पति के जीवित रहते दूसरे से शादी नहीं हो सकेगी, इससे बहुविवाह पर रोक लगेगी.
. संपत्ति के उत्तराधिकार में लड़के-लड़कियों को बराबर अधिकार मिलेगा.
. लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले लोगों के लिए डिक्लेरेशन आवश्यक होगा. 
. यह कानून अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा.