गोद लेने वाली मांओं को बड़ी राहत! सुप्रीम कोर्ट ने खत्म की 3 महीने की शर्त, अब हर मां को मिलेगा मैटरनिटी लीव का हक
सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि गोद लेने वाली हर मां को 12 हफ्ते की मैटरनिटी लीव मिलेगी. कोर्ट ने तीन महीने की उम्र सीमा को असंवैधानिक बताते हुए समानता के अधिकार को मजबूत किया है.
नई दिल्ली: देश की सर्वोच्च अदालत Supreme Court of India ने मातृत्व अवकाश को लेकर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है, जो गोद लेने वाली माताओं के अधिकारों को नई पहचान देता है. अदालत ने साफ किया कि बच्चे की उम्र चाहे कुछ भी हो, दत्तक मां को भी वही सम्मान और सुविधाएं मिलनी चाहिए जो बायोलॉजिकल मां को मिलती हैं.
समानता का अधिकार सबसे ऊपर
अदालत ने कहा कि तीन महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने वाली महिलाओं को मैटरनिटी लीव से वंचित करना संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है. यह फैसला दो जजों की बेंच जस्टिस जेबी पार्दीवाला और जस्टिस आर महादेवन ने सुनाया है. कोर्ट ने माना कि ऐसी पाबंदियां महिलाओं के साथ भेदभाव करती हैं.
मातृत्व का तरीका नहीं, भावना मायने रखती है
पीठ ने अपने फैसले में कहा कि मातृत्व की सुरक्षा इस बात पर निर्भर नहीं करती कि बच्चा कैसे मां के जीवन में आया. चाहे जन्म से हो या गोद लेकर दोनों ही स्थितियों में मां को समान भावनात्मक और सामाजिक जिम्मेदारियां निभानी होती हैं. अदालत ने इस सोच को बदलने की जरूरत पर जोर दिया.
कानून की धारा पर उठे सवाल
कोर्ट ने Social Security Code 2020 की धारा 60(4) में मौजूद उम्र सीमा को असंवैधानिक करार दिया. अदालत ने कहा कि यह प्रावधान वास्तविक परिस्थितियों को नजरअंदाज करता है, जहां बड़े बच्चे को गोद लेने पर भी उतना ही समायोजन और देखभाल की जरूरत होती है.
सामाजिक सोच में बदलाव का संकेत
फैसले में यह भी कहा गया कि बायोलॉलिकल और गोद लेने वाली माताओं में फर्क करना सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों को सीमित करता है. अदालत ने स्पष्ट किया कि गोद लेना भी प्रजनन के अधिकार का ही एक रूप है. यह निर्णय समाज में समानता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है.
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