एनजीटी बार एसोसिएशन चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी।
नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को निर्देश दिया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) बार एसोसिएशन के चुनाव में महिला वकीलों के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित होंगी.
न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने का उसका आदेश एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होगा.
न्यायालय ने कहा, ‘‘यह निर्देश दिया जाता है कि दिल्ली उच्च न्यायालय/जिला बार एसोसिएशन में कोषाध्यक्ष और कार्यकारी समिति के कुछ सदस्यों के पद महिला उम्मीदवारों के लिए निर्धारित करने के संबंध में अंतरिम निर्देश, जरूरी परिवर्तनों के साथ, एनजीटी बार एसोसिएशन पर भी लागू होंगे.’’
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शीर्ष अदालत ने कहा, ‘‘अपेक्षित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए और तदनुसार एनजीटी बार एसोसिएशन के चुनाव में भी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए.’’
पिछले साल 18 दिसंबर को शीर्ष अदालत ने दिल्ली उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन (डीएचसीबीए) के चुनाव में महिला वकीलों के लिए तीन पद आरक्षित करने का निर्देश दिया था.
इसने यह भी निर्देश दिया था कि जिला बार एसोसिएशन के चुनावों में कोषाध्यक्ष का पद और अन्य कार्यकारी समिति के 30 प्रतिशत पद महिला वकीलों के लिए आरक्षित रहेंगे (जिनमें पहले से ही महिलाओं के लिए आरक्षित पद भी शामिल हैं.
(इस खबर को इंडिया डेली लाइव की टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की हुई है)