'अब तक आदेश नहीं मिला, सिर्फ प्रेस रिलीज जारी की...', उम्मीदवारी रद्द होने पर हाई कोर्ट पहुंच गईं पूजा खेडकर

ट्रेनी IAS पूजा खेडकर के सिलेक्शन को यूपीएससी ने 31 जुलाई को रद्द कर दिया. इस मामले को लेकर पूजा अब दिल्ली हाई कोर्ट पहुंच गई हैं. आज कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हो रही है. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और उन्होंने कार्यवाही में एक प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ दिया है.

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पूर्व ट्रेनी IAS आफिसर पूजा खेडकर ने अपनी उम्मीदवारी रद्द करने के संघ सेवा आयोग के फैसले को चुनौती दी हैं. पूजा ने सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी. जिसकी सुनवाई आज हो रही है. पूजा खेडकर ने यूपीएससी द्वारा उम्मीदवारी रद्द किए जाने को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय का रुख किया. इस मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है.

खेडकर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने प्रेस विज्ञप्ति का हवाला देते हुए कहा, इस मामले की अजीब बात यह है कि मेरी उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश मुझे आज तक नहीं सौंपा गया है. मेरे पास केवल प्रेस विज्ञप्ति है: जयसिंह प्रेस विज्ञप्ति को रद्द किया जाना चाहिए, उन्हें मुझे आदेश देना होगा ताकि मैं उचित न्यायाधिकरण से संपर्क कर सकूं'.

हाई कोर्ट पहुंच गईं पूजा खेडकर

पूजा खेडकर ने अपनी उम्मीदवारी रद्द किए जाने को दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी है. मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की अध्यक्षता वाली पीठ कर रही है. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह खेडकर का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और उन्होंने कार्यवाही में एक प्रेस विज्ञप्ति का संदर्भ दिया है. वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि मामले का असामान्य पहलू यह है कि पूजा खेडकर की उम्मीदवारी रद्द करने का आदेश अभी तक उन्हें नहीं दिया गया है. उनके पास सिर्फ़ एक प्रेस विज्ञप्ति है.

'आधिकारिक आदेश दिया जाना चाहिए...'

जयसिंह ने तर्क दिया कि प्रेस विज्ञप्ति को रद्द किया जाना चाहिए और खेडकर को उचित न्यायाधिकरण से संपर्क करने के लिए आधिकारिक आदेश दिया जाना चाहिए. 

UPSC ने रद्द किया पूजा खेडकर का सिलेक्शन

UPSC ने 31 जुलाई को पूजा खेडकर का सिलेक्शन रद्द कर दिया था. पूजा पर उम्र, माता-पिता की गलत जानकारी, पहचान बदलकर तय सीमा से ज्यादा बार सिविल सर्विसेज का एग्जाम देने का आरोप था. UPSC ने दस्तावेजों की जांच के बाद पूजा का दोषी पाया सिलेक्शन रद्द होने के बाद पूजा का पद छीन लिया गया. अब पूजा भविष्य में किसी UPSC का कोई भी एग्जाम नहीं दे सकती हैं. पूजा 2023 बैच की ट्रेनी IAS थीं. उन्हें सीएसई-2022 में 841वीं रैंक मिली थी. वे जून 2024 से ट्रेनिंग कर रही थी.