Pimpri-Chinchwad Video: महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवड़ में एक शख्स पर सुबह 5 बजे उस वक्त हमला हो गया जब वह रोज की तरह अपने काम पर जा रहा था. ये हमला किसी इंसान ने नहीं, बल्कि 7 आक्रामक आवारा कुत्तों ने किया. ये पूरा खौफनाक मंजर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया, जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए.
वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स एक सुनसान गली से गुजर रहा था, तभी अचानक सात कुत्ते दौड़ते हुए उसकी ओर आए और उस पर झपट पड़े. कुत्ते उसे काटने की कोशिश करने लगे. खुद को बचाने के लिए वह शख्स पास खड़ी एक बाइक के पीछे जाकर खड़ा हो गया. लेकिन कुत्ते नहीं रुके, तब उसने बहादुरी दिखाते हुए बाइक को धक्का देकर कुत्तों को डराने की कोशिश की.
थोड़ी ही देर में पास के घरों से लोग बाहर निकल आए और कुत्तों को भगा दिया. लेकिन डर यहीं खत्म नहीं हुआ. कुछ ही मिनट बाद कुत्ते फिर से उसी जगह लौट आए. इस बार वह शख्स खुद को बचाने के लिए पास पड़ी एक लकड़ी की तख्ती लेकर सामने आ गया और डटकर मुकाबला किया. आखिरकार कुत्ते वहां से भाग निकले.
Once again, a terrifying incident involving stray dogs has occurred in Pimpri-Chinchwad, a pack of seven stray dogs attacked a young man heading to work. #dogattack #dog #pimprichinchwadsmartcity #straydogs #CCTVCamera #viralvideo pic.twitter.com/btZVx3InGo
— NextMinute News (@nextminutenews7) August 23, 2025
घटना के बाद इलाके के लोगों ने नगरपालिका से मांग की है कि आवारा कुत्तों पर सख्त कार्रवाई की जाए और इस समस्या का स्थायी समाधान निकाला जाए. इस घटना के बीच देशभर में आवारा कुत्तों के काटने के मामलों पर बहस छिड़ी हुई है. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को रिहायशी इलाकों से हटाकर शेल्टर होम्स में रखने का आदेश दिया था. हालांकि, पशु प्रेमियों ने इसका विरोध किया और प्रदर्शन भी किए.
बाद में कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए कहा कि नसबंदी और टीकाकरण के बाद कुत्तों को उसी इलाके में वापस छोड़ा जा सकता है. लेकिन जो कुत्ते आक्रामक हों या जिन्हें रेबीज हो, उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा.
सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अब कुत्तों को खाना खिलाना मना होगा, इसके लिए विशेष जगह तय की जाएगी. और अगर कोई नियम तोड़ेगा, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी. अगर कोई कुत्ते को गोद लेना चाहता है, तो वह नगर निगम से संपर्क कर सकता है लेकिन गोद लेने के बाद उस कुत्ते को दोबारा सड़क पर छोड़ना अपराध होगा.