Madhya Pradesh Crime: मध्य प्रदेश में एक महिला के साथ क्रूर अपराध करने का मामला सामने आया है. महिला के पति और ससुराल वालों ने कथित तौर पर उसपर खतरनाक हमला किया है. महिला के प्राइवेट पार्ट को गर्म लोहे की छड़ से जलाया गया और मिर्च पाउडर डाला गया.
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, राजगढ़ में मौजूद महिला के घर पर एक अन्य शख्स ने महिला के साथ अवैध काम किया था, जिसके बाद सुसराल वालों ने महिला को ही दोषी ठहराया और उसको यातनाएं दी. जिले के आला अधिकारियों ने बताया कि पुलिस ने ससुराल वालों और कथित छेड़छाड़ करने वाले के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है.
पुलिस ने दर्ज किया केस
शिकायत के अनुसार, पति, ननद, सास और ससुर ने पीड़िता को करीब दो घंटे तक प्रताड़ित किए. महिला के पहले कपड़े उतारे गए और लात-घूंसों से मारपीट की गई. इतने से उनको शांति नहीं मिली, जिसके बाद उसके शरीर के निजी अंगो पर गहरी चोट दी गई.
बताया जा रहा है कि सास ने कथित तौर पर पीड़िता के प्राइवेट पार्ट, जांघों और शरीर के अन्य हिस्सों को गर्म लोहे की छड़ से जलाया. इसके बाद ससुर ने उसके गुप्तांगों पर मिर्च पाउडर डाला. यह घटना 13 दिसंबर को हुई. पुलिस ने बताया कि अगले दिन पति और ससुर पीड़िता को बाइक पर ले गए और उसे पुलिस स्टेशन के पास छोड़ दिया.
शख्स ने किया था छेड़छाड़
हालांकि, महिला किसी तरह अपने माता-पिता के घर पहुंची और अपने माता-पिता को पूरी घटना बताई, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत के अनुसार, रोहित रुहेला नामक व्यक्ति महिला के घर आया और स्टीम मशीन मांगने लगा. जब पीड़िता ने उसे गेट के पास इंतजार करने को कहा, तो उसने कथित तौर पर दरवाजा बंद कर दिया, उसके कमरे में घुस गया और उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की.
इसी दौरान उसकी भाभी कमरे में आ गई और आरोपी भाग निकला. पीड़िता ने अपनी शिकायत में कहा, "मुझ पर आरोप लगाते हुए भाभी ने मेरे ससुर और सास को बुला लिया. तीनों ने सर्द रात में मुझे नंगा कर दिया और लात-घूंसों और डंडों से पीटा. मैं बेहोश हो गई." उन्होंने बताया, "अगली सुबह उन्होंने मुझे फिर से पीटा. मुझे नंगा करते हुए मेरे ससुर ने अपने हाथ से मेरे गुप्तांगों पर मिर्च पाउडर लगाया और मेरी सास ने गर्म लोहे की रॉड से मेरी जांघों समेत कई जगहों को जलाया."
इन धाराओं में दर्ज हुआ मुकदमा
पुलिस स्टेशन के पास छोड़े जाने के बाद, एक स्थानीय व्यक्ति ने उसकी हालत देखी और उसके माता-पिता को घटना के बारे में सूचित किया. भारतीय न्याय संहिता (BNS) की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. चोट पहुंचाने के लिए धारा 115 (2), महिला पर हमला करने के लिए धारा 74, बलात्कार के लिए धारा 64 और सामान्य इरादों के लिए धारा 3 (5) शामिल हैं.