नई दिल्लीः जातीय जनगणना पर सोमवार को होने वाली सुनवाई टल गई. सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं की सुनवाई 18 अगस्त को करेगा. पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से मना कर दिया था. पटना हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ एनजीओ एक सोच एक प्रयास की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी.
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला
पिछले हफ्ते सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जातीय जनगणना का काम यदि 80 फीसदी पूरा हो चुका हो तो वह अगर 90 प्रतिशत भी पूरा हो जाएगा तो इससे क्या फर्क पड़ने वाला है.
लाखों परिवारों का डाटा अपडेट हो रहा
हाई कोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने जातीय जनगणना का शेष काम पूरा करने का आदेश दिया था. सरकार ने कहा था कि बचा हुआ काम लगभग पूरा हो चुका है. प्रति दिन दो से तीन लाख परिवारों का ऑनलाइन डाटा अपडेट किया जा रहा है.
सरकार ने दिया था आदेश
एक अगस्त को पटना हाई कोर्ट ने जातीय जनगणना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया था.हाई कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा था कि सरकार चाहे तो गणना करा सकती है. इसके बाद बिहार की नीतीश सरकार ने जातीय जनगणना को लेकर आदेश जारी कर दिया था. सरकार ने सभी जिला अधिकारियों को निर्देश दिया था कि उच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में बचा हुआ काम पूरी करें.
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