Haryana: हरियाणा सरकार ने अग्निवीर योजना को लेकर बड़ा निर्णय लिया है. राज्य सरकार ने ऐलान किया है कि अग्निवीरों को राज्य की सरकारी नौकरियों में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. ये आरक्षण कुछ नौकरियों में दिया जाएगा.
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा करते हुए कहा कि राज्य सरकार कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में हरियाणा में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी.
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini says "Agnipath scheme was implemented by PM Modi on 14th June 2022. Under this scheme, Agniveer is deployed in the Indian Army for 4 years. Our government will provide 10% horizontal reservation to Agniveers in Haryana in direct recruitment… pic.twitter.com/1WNxKLK65H
— ANI (@ANI) July 17, 2024
हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा- "पीएम मोदी द्वारा 14 जून 2022 को अग्निपथ योजना लागू की गई है. इस योजना के तहत अग्निवीरों को 4 साल के लिए भारतीय सेना में तैनात किया जाता है. हमारी सरकार हरियाणा में अग्निवीरों को राज्य सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% क्षैतिज आरक्षण प्रदान करेगी."
#WATCH | Haryana CM Nayab Singh Saini says "We will provide these Agniveers a relaxation of 3 years in the maximum age prescribed for government posts in Group B and C. In the case of the first batch of Agniveers, this age relaxation will be 5 years. The government will provide… pic.twitter.com/QZtOWrW8l8
— ANI (@ANI) July 17, 2024
अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में, यह आयु छूट 5 वर्ष होगी. सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% क्षैतिज आरक्षण और ग्रुप बी में 1% क्षैतिज आरक्षण मिलेगा. यदि अग्निवीर को किसी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है, तो हरियाणा सरकार उस औद्योगिक इकाई को प्रति वर्ष 60,000 रुपये की सब्सिडी देगी.
इससे पहले केंद्र ने कई सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों को छूट देने का ऐलान किया है. सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स (CISF), बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स (BSF), सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स (CRPF) और सशस्त्र सीमा बल (SSB) में अग्निवीरों को छूट मिलेगी. पूर्व अग्निवीरों को अर्धसैनिक बल में 10 फीसदी का आरक्षण मिलेगा. इसके साथ ही उन्हें आयु में भी छूट मिलेगी.