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सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, अब इस काम के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी

केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. ये फैसला देश के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है.

Sagar
Edited By: Sagar Bhardwaj
सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार का महत्वपूर्ण फैसला, अब इस काम के लिए ले सकेंगे 30 दिन की छुट्टी

केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल के लिए 30 दिन की छुट्टी की सुविधा प्रदान की है. केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार, 24 जुलाई 2025 को राज्यसभा में इसकी जानकारी दी. उन्होंने बताया कि केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के तहत कर्मचारियों को व्यक्तिगत कारणों, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल भी शामिल है, के लिए यह छुट्टी मिल सकती है.

छुट्टी के प्रावधान

जितेंद्र सिंह ने अपने लिखित जवाब में कहा, "केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1972 के अनुसार, केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों को प्रतिवर्ष 30 दिन की अर्न्ड लीव, 20 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी (Half Pay Leave), आठ दिन की आकस्मिक छुट्टी (Casual Leave)  और दो दिन की प्रतिबंधित अवकाश (Restricted Leave) की सुविधा दी जाती है. इनका उपयोग किसी भी व्यक्तिगत कारण के लिए किया जा सकता है, जिसमें बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल शामिल है." यह प्रावधान कर्मचारियों को अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करेगा. 

कर्मचारियों और परिवारों के लिए लाभ

यह नीति केंद्र सरकार के कर्मचारियों को कार्य और पारिवारिक जीवन के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायता प्रदान करती है. बुजुर्ग माता-पिता की देखभाल आज के समय में एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा है, और इस प्रावधान से कर्मचारियों को उनकी देखभाल के लिए पर्याप्त समय मिलेगा. यह कदम सरकार की संवेदनशीलता और कर्मचारी कल्याण के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है.