menu-icon
India Daily

अब रैलियों में बच्चे दिखे तो नेताओं की नहीं खैर, चुनाव आयोग सख्त

Loksabha Election 2024: चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को गाइडलाइंस जारी कर चुनावी रैली या अभियान के दौरान बच्चों के इस्तेमाल से बचने की बात कही है. ऐसे में सवाल है कि अगर कोई माता पिता किसी चुनावी रैली में जा रहे हैं को क्या वे अपने बच्चों को साथ ले जा सकते हैं.

auth-image
India Daily Live
ban on children on political rally

Loksabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 से पहले तमाम राजनीतीक दलों के लिए चुनाव आयोग ने सख्त निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग की ओर से जारी निर्देश में किसी भी चुनावी रैली या अभियान के दौरान बच्चों के इस्तेमाल से बचने के लिए कहा गया है. अब ऐसे में सवाल है कि अगर कोई माता-पिता अपने बच्चों के साथ किसी चुनावी अभियान में शामिल होते हैं तो क्या उसे चुनाव आयोग के शर्तों का उल्लंघन माना जाएगा.  

माता पिता के साथ शामिल हो सकते हैं बच्चें

चुनाव आयोग की ओर से जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार चुनाव से संबंधित अभियान में बच्चों के शामिल नहीं करने की बात कही गई है. चुनाव आयोग ने चुनाव से संबंधित किसी भी काम में बच्चों की भागीदारी पर रोक लगाने की बात कही है. हालांकि, चुनाव आयोग ने यह भी साफ किया है कि चुनाव के दौरान माता-पिता के साथ बच्चे की मौजूदगी को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.
 

चुनाव आयोग ने जारी किए निर्देश

चुनावी कार्यक्रम से बच्चों की भागीदारी को लेकर चुनाव आयोग ने कई निर्देश जारी किए हैं. चुनाव आयोग ने एक बयान जारी कर सभी राजनीतिक दलों को चुनावी रैली या किसी भी तरह के चुनावी अभियान के दौरान किसी भी तरह से बच्चों के इस्तेमाल को लेकर जीरो टॉलरेंस की बात कही है. आइए जानते हैं चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को क्या-क्या निर्देश दिए हैं.

  • राजनीतिक दलों को निर्देश दिया गया है कि चुनाव संबंधित किसी काम में बच्चों का इस्तेमाल नहीं करें.
  • चुनाव अभियान के दौरान रैलियों में नारे लगाने के लिए, पोस्टर बांटने के लिए बच्चों को शामिल नहीं करें.
  • चुनाव अभियान के दौरान नेताओं और उम्मीदवारों को अपने साथ बच्चे को ले जाने की भी अनुमति नहीं होगी.
  • चुनाव संबिधित किसी काम में बच्चों के किसी और तरीके के इस्तेमाल पर चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगाया गया है.
  • माता-पिता के साथ बच्चे की मौजूदगी को दिशा-निर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा.