नई दिल्ली: दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग से संबंधित संशोधन विधेयक आज संसद में पेश नहीं होगा. केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने सोमवार को कहा कि विधेयक आज के लिए सूचीबद्ध नहीं है और इस मामले को आज सदन में नहीं उठाया जाएगा.
जोशी ने संवाददाताओं से कहा, 'जब बिल (दिल्ली अध्यादेश विधेयक) आएगा तब आपको बताएंगे. आज व्यवसायों की सूची में इसका उल्लेख नहीं है तो आज बिल नहीं आएगा.' उन्होंने आगे कहा कि लोकसभा में पेश किए जाने के दिन से 10 कार्य दिवसों के भीतर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा.
#WATCH | Parliamentary Affairs Minister Pralhad Joshi says, "We will inform you when it (Delhi Ordinance Bill) will be introduced. It is not mentioned in the List of Businesses today...No-confidence motion will be brought within 10 working days" pic.twitter.com/AsbOWlneqe
— ANI (@ANI) July 31, 2023
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी कहा कि विधेयक आज संसद में पेश नहीं किया जाएगा. उन्होंने कहा कि हमने जब उनकी मणिपुर पर चर्चा की मांग को स्वीकार किया तो उन्होंने प्रधानमंत्री के सदन में आकर जवाब देने की मांग रखी. विपक्ष की ज़िम्मेदारी है कि मसला शांतिपूर्ण समाधान की तरफ बढ़े. वे ऐसे मसले पर भी राजनीति कर रहे हैं... आज जो बिल लगे हैं वह आएंगे. जब बिल (दिल्ली अध्यादेश बिल) लगेगा तब बताएंगे.
इससे पहले आज, आम आदमी पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को दिल्ली में सेवाओं के नियंत्रण पर अध्यादेश को बदलने के विधेयक पर पार्टी के रुख का समर्थन करने के लिए 31 जुलाई से 4 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने के लिए तीन-लाइन व्हिप जारी किया.