'क्या आप अरविंद केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करेंगे?', दिल्ली हाई कोर्ट ने ED से क्यों पूछ लिया ऐसा सवाल
Arvind Kejriwal: बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दायर अरविंद केजरीवाल को मिली जमानत को रद्द करने की याचिका पर सुनवाई की. सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी से पूछा कि क्या आप फिर से केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे? वहीं, अरंविद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट में कहा कि यह तो सरासर उत्पीड़न का मामला है.
Arvind Kejriwal: दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में ट्रायल कोर्ट से मिली अरविंद केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी से सवाल पूछा कि अगर हम आपकी याचिका स्वीकार कर लिया जाए तो आप क्या करेंगे? क्या आप फिर से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे?
ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से पहले ही अंतरिम जमानत मिल चुकी है. लेकिन सीबीआई मामले में जमानत न मिलने की वजह से वह अभी भी जेल में बंद हैं. ट्रायल कोर्ट से मिली जमानत को रद्द करने की ईडी की याचिका पर सुनावई करते हुए जस्टिस नीना बंसल कृष्णा ने ऐसे सवाल पूछ लिए कि ईडी निरुत्तर रह गई. ट्रायल कोर्ट ने ईडी मामले में अरविंद केजरीवाल को जमानत दी थी. इस जमानत पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी थी. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.
"क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करेंगे?"
न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा ने ईडी के वकील से पूछा- "मेरे सवाल का जवाब दीजिए. अगर मैं आपकी याचिका स्वीकार कर लूं तो क्या होगा? क्या आप केजरीवाल को फिर से गिरफ्तार करेंगे?"
उन्होंने आगे कहा- "क्या यह जमानत, अवैध हिरासत या मुआवजे के लिए है? मैं उलझन में हूँ."
इस पर ED के वकील ने कहा कि गिरफ्तारी का सवाल ही नहीं उठता और किसी ने भी उनकी गिरफ्तारी को अवैध नहीं बताया है.
केजरीवाल के वीकल ने क्या कहा?
ईडी की ओर से पेश वकील विवेक गुरनानी पेश हुए थे. उन्होंने कहा कि एएसजी एसवी राजू किसी अन्य मामले में व्यस्त हैं, इसलिए सुनवाई के लिए थोड़ा वक्त चाहिए. हाई कोर्ट ने जब ईडी से कहा कि अगर जमानत याचिका रद्द कर दूं तो आप क्या करेंगे? ईडी और हाई कोर्ट के बाद अरविंगद केजरीवा की ओर से पेश विक्रम चौधरी ने कहा यह तो सरासर उत्पीड़न का मामला है.
21 मार्च को ईडी ने अरविंद केजरीवाल को किया था गिरफ्तार
कथित शराब नीति घोटाला मामले में ईडी ने अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. लोकसभा चुनाव के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवार को चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिनों की अंतरिम जमानत भी दी थी. 2 जून को उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया था. 20 जून को उन्हें ट्रायल कोर्ट ने जमानत दी थी. जबकि, हाई कोर्ट ने उनकी जमानत पर रोक लगा दी थी. वहीं, 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी थी.