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'तुम्हें उम्रकैद या मौत मिलेगी', जज की बात सुनकर कांप उठा आरजी कर रेप केस का दोषी संजय रॉय

आरजी कर मेडिकल कॉलेज डॉक्टर रेप व मर्डर के आरोपी संजय रॉय को कोर्ट ने आज दोषी करार दे दिया. रॉय ने अपनी सफाई में कई दलीलें दी लेकिन कोर्ट ने सभी दलीलों को नकार दिया. अब हर किसी के मन में यही सवाल है कि संजय रॉय को अब क्या सजा दी जाएगी. हालांकि जज साहब ने संजय को दोषी ठहराते हुए बता दिया कि उसे क्या सजा मिलेगी.

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Edited By: Sagar Bhardwaj
Death Penalty or 25 years jail sentence Kolkata Court Told RG Kar Rape Murder guilty Sanjay Roy

कोलकाता आरजी कर डॉक्टर रेप-मर्डर केस में   शनिवार को अपना फैसला सुनाते हुए कोलकाता कोर्ट ने आरोपी संजय रॉय को दोषी करार दे दिया. पिछले साल कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में 31 साल की ट्रेनी डॉक्टर की रेप के बाद हत्या कर दी गई थी.

मामले में 57 दिन तक चली सुनवाई के बाद सियालदह कोर्ट के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिर्बान दास ने अपना फैसला सुनाते हुए रॉय को दोषी ठहरा दिया. 

तुम्हें सजा मिलनी चाहिए
जज साहब ने संजय को दोषी करार देते हुए कहा कि तुम्हें सजा मिलनी चाहिए. इसके बाद उन्होंने कोर्ट की कार्रवाई स्थगित करते हुए दोषी की सजा पर फैसले को सोमवार तक के लिए टाल दिया.

तुम्हें मौत या आजीवन कारावास होगा
अपने फैसले के बारे में विस्तार से बताते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा, 'तुम्हें जिस तरह से पीड़िता का गला घोंटा उस हिसाब से तुन्हें मौत या आजीवन कारावास की सजा दी जा सकती है.'

10 साल से कम की सजा नहीं
जज साहब ने आगे कहा कि बीएनएस की दारा 64 के तहत 10 साल से कम की सजा नहीं है और धारा 66 के तहत 25 साल, आजीवन कारावास या मृत्युदंड दिया जा सकता है. तुम्हें क्या सजा देनी है इस बारे में हम सोमवार को फैसला लेंगे. फिलहाल तुम्हें जेल भेजा जाता है. 

मैं पूरी तरह से निर्दोष हूं जज साहब

वहीं अपनी सफाई में दलीलें पेश करते हुए संजय ने कहा कि जज साहब में पूरी तरह से निर्दोष हूं. उसने कहा कि उसे झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है. उसने कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, जिन्होंने ये किया है उन्हें जाने दिया जा रहा है. संजय ने कहा कि इन सब के पीछे एक आईपीएस का हाथ है. हालांकि कोर्ट ने उसकी सभी दलीलों को नकार दिया.